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खुली मिठाई की एक्सपायरी डेट बतानी होगी : सीएमओ

जागरण संवाददाता बरनाला सेहत विभाग लोगों की सेहत का ध्यान रखने के साथ साथ उनको अच्छे से बनाने की हिदायत।

By JagranEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 03:27 PM (IST)Updated: Wed, 30 Sep 2020 03:27 PM (IST)
खुली मिठाई की एक्सपायरी डेट बतानी होगी : सीएमओ
खुली मिठाई की एक्सपायरी डेट बतानी होगी : सीएमओ

जागरण संवाददाता, बरनाला :

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सेहत विभाग लोगों की सेहत का ध्यान रखने के साथ साथ उनको अच्छे मिठाई खाने के लिए जागरूक कर रहा है। यह बात सिविल सर्जन डॉ. गुरिदर सिंह ने सेहत विभाग के जिला सेहत अफसर व कर्मचारियों के साथ बैठक करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला बरनाला में प्रदेश के विभिन्न शहरों से आती मिठाई व शहर के हलवाईयों द्वारा अपनी ही दुकानों पर फूड बिजनेस ऑपरेटरों को उनके द्वारा तैयार की जाने वाली मिठाई कब तक खाने योग्य है वह तिथि बतानी जरूरी होगी। जिला सेहत अफसर डॉ. जसप्रीत सिंह गिल व जिला फूड इंस्पेक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि इस संबंधी निर्देश आज पहली अक्टूबर से लागू हो गए है। उन्होंने कहा कि मिठाई बनाने वाले हलवाई दुकानदारों द्वारा खुली नान पैकिग मिठाई जोकि ट्रेय में रखी जाती है के बारे बेस्ट बिफोर यूज तिथि लिखना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की मिठाई की अंदाजन सेल्फ लाइफ विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मिठाई की प्रयोग की तिथि व बनाने की तिथि बताने का मकसद लोगों की सेहत सुरक्षा है, ताकि उनको पता चल सके कि जो मिठाई वह खरीद रहे हैं वह किस तिथि तक प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मिठाई में कुछ समय बाद फंगस, बैक्टीरिया, खटास आदि पैदा हो जाते हैं, जो कि मिठाई को खराब कर देते हैं, जिसके साथ आदमी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए नए निर्देशों का पालन यकीनी बनाएं। जिला सेहत अफसर डॉ. जसप्रीत सिंह गिल व जिला फूड इंस्पेक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि वह आज से ही हलवाइयों की कुछेक दुकानों पर मिठाई के सैंपल लेकर उनकी जांच करेंगे व मिलावटी मिठाई बेचने वाले अथवा नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे।


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