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घनी आबादी में पटाखों का भंडारण नहीं होने देंगे : फायर अफसर

त्योहारों के सीजन दौरान पटाखे स्टोर या बनाने का काम घर या घनी आबादी में बिल्कुल नहीं किया जाएं-फायर अफसरत्योहारों के सीजन दौरान पटाखे स्टोर या बनाने का काम घर या घनी आबादी में बिल्कुल नहीं किया जाएं-फायर अफसरत्योहारों के सीजन दौरान पटाखे स्टोर या बनाने का काम घर या घनी आबादी में बिल्कुल नहीं किया जाएं-फायर अफसरत्योहारों के सीजन दौरान पटाखे स्टोर या बनाने का काम घर या घनी आबादी में बिल्कुल नहीं किया जाएं-फायर अफसरत्योहारों के सीजन दौरान पटाखे स्टोर या बनाने का काम घर या घनी आबादी में बिल्कुल नहीं किया जाएं-फायर अफसरत्योहारों के सीजन दौरान पटाखे स्टोर या बनाने का काम घर या घनी आबादी में बिल्कुल नहीं किया जाएं-फायर अफसरत्योहारों के सीजन दौरान पटाखे स्टोर या बनाने का काम घर या घनी आबादी में बिल्कुल नहीं किया जाएं-फायर अफसर

By JagranEdited By: Published: Fri, 02 Nov 2018 04:02 PM (IST)Updated: Fri, 02 Nov 2018 04:02 PM (IST)
घनी आबादी में पटाखों का भंडारण नहीं होने देंगे : फायर अफसर
घनी आबादी में पटाखों का भंडारण नहीं होने देंगे : फायर अफसर

जागरण संवाददाता, बरनाला :

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फायर अफसर गुरजीत ¨सह ने व्यापारियों व दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले त्योहारों के सीजन दौरान पटाखे स्टोर या पटाखे बनाने का काम घरों या घनी आबादी में बिल्कुल ना किया जाए।

पटाखों के होल-सेल व रिटेलर दुकानदारों द्वारा दिवाली के त्योहार को मुख्य रखते हुए अपने तौर पर आग बुझा जरूरी प्रबंध अपने स्टोर, दुकान पर हर हालत में करना जरूरी है व अपने पटाखों के स्टोर-पटाखे बनाने बारे प्रशासन से जरुरी मंजूरी ली जाएं व इसका पूरा पता, मालिक का नाम, टेलीफोन नंबर प्रशासन को लिखित तौर पर दिया जाएं। फायर अफसर गुरजीत ¨सह ने कहा कि हर वर्ष जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित जगह पर ही पटाखे बेचने की हिदायतें जारी की जातीं हैं। उन्होंने कहा कि बरनाला जिले अधीन पड़तीं औद्योगिक इकाईयां, फैक्ट्रियां, एलपीजी गोदाम, पेट्रोल पंप, अस्पताल, कोल्ड स्टोर, मैरिज पेलेस-रिजोर्ट, होटल, स्कूलों, कालेजों व हर महत्वपूर्ण व्यावसायिक इमारत, सरकारी व गैर-सरकारी दफ्तरों में आग लगने की घटनाओं को रोकने व आग बुझाने के प्रबंधों को मजबूत करने के लिए नेशनल बि¨ल्डग कोड 2005 भाग-4 आइएसआइ स्पेसीफिकेशन के अनुसार आग बुझाने के प्रबंध अपने तौर पर करने जरूरी है, जिससे आग से होने वाले जानी व माली नुकसान से बचाओ किया जा सके। यह प्रबंध करने संबंधी इमारतों के मालिक की निजी तौर पर जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखा जाएं कि पटाखों के स्टोर व पटाखों की दुकान तक फायर गाड़ी पहुंच सकती हो। फायर गाड़ी को अमरजेंसी समय आग लगने की सूरत में कोई रुकावट पैदा ना की जाएं व जान माल के बचाओ करने में लोगों की तरफ से फायर ब्रिगेड व प्रशासन को सहयोग दिया जाएं।


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