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बरनाला में दुकानें खोलने के डीसी ने जारी किए आदेश

पंजाब सरकार की तरफ से कोविड-19 के चलते प्रदेश में बढ़ रहे केसों को देखते हुए लागू की पाबंदियों में दी छूट में बढ़ावा करते हुए चरणबद्ध ढंग से दुकानदारों को दुकानें खोलने के आदेश जारी किए हैं

By JagranEdited By: Published: Thu, 06 May 2021 11:23 PM (IST)Updated: Thu, 06 May 2021 11:23 PM (IST)
बरनाला में दुकानें खोलने के डीसी ने जारी किए आदेश

जागरण संवाददाता, बरनाला

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पंजाब सरकार की तरफ से कोविड-19 के चलते प्रदेश में बढ़ रहे केसों को देखते हुए लागू की पाबंदियों में दी छूट में बढ़ावा करते हुए चरणबद्ध ढंग से दुकानदारों को दुकानें खोलने के आदेश जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर तेजप्रताप सिंह फूलका ने पंजाब सरकार से जारी पत्र में दी पाबंदियों संबंधी छूट की जानकारी देते कहा कि उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ब्रेड, अंडे, दूध की केवल वहीं दुकानें खोलने की आज्ञा होगी जो पिछले एक वर्ष से कार्य कर रही हैं। यदि कोई अन्य दुकानदार जिसका बिजनेस कुछ ओर है कितु वह दूध, अंडे व ब्रेड रखकर अपनी दुकान खोलता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धाराओं तहत कार्रवाई की जाएगी।

गुड्स कैरियर से संबंधित वाहनों को रोजाना शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक सामान की लोडिग-अनलोडिग करने की आज्ञा होगी। वाहन के ड्राइवर व अन्य स्टाफ को मास्क पहनने व कोविड-19 की हिदायतों की पालना करने की आज्ञा होगी।

बॉक्स- सोमवार से रविवार 24 घंटे खुलेंगे

- अस्पताल व संबंधित सरकारी व प्राइवेट डिस्पेंसरियों, कैमिस्ट शाप व मेडिकल उपकरण की दुकानें, लैबोरटरियां, क्लीनिक्स, नर्सिंग होम, एंबूलेंस आदि सेहत सेवाओं से संबंधित कर्मियों, डाक्टर, नर्सों, पैरा मेडिकल स्टाफ व अस्पताल, लैबोरटरियों आदि में कार्यरत स्टाफ को 24 घंटे खोलने की आज्ञा होगी। पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, पेट्रोल पंप के साथ लगती पेंचर की दुकानों को भी सोमवार से रविवार 24 घंटे खोलने की आज्ञा होगी।

इस प्रकार खुलेंगी दुकानें

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-- करियाना, सरकारी डिपू सोमवार से शुक्रवार तक सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक।

--- निर्माणधीन सामग्री रेत, सीमेंट, बजरी, सरिया व शटरिग का सामान, हार्डवेयर आइटमें, टूल्•ा, मोटरें, पाइप , खाद, बीज, कीटनाशक, खेतीबाड़ी से संबंधित मशीनरी, खेतीबाड़ी-बागबानी संबंधी स्पेयर पार्ट की दुकानें, आटो रिपेयर-स्पेयर पा‌र्ट्स की दुकानें केवल मैकेनिकल-इलैक्ट्रीकल रिपेयर की दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक खोलने की आज्ञा होगी।

--- माल्•ा ईजी-डे, डी-मार्ट आदि केवल करियाना का सामान बेचने के लिए सोमवार से शुक्रवार सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक।

--- मोबाइल रिपेयर की दुकानें सोमवार, बुधवार व वीरवार को सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक।

--- डेयरी (ब्रेड, दूध व अंडे) की दुकानें सोमवार से रविवार तक सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक।

-- दोधियों को दूध की लोडिग-अनलोडिग व दूध की डेयरियां सोमवार से रविवार तक सुबह पांच बजे से शाम सात बजे तक

-- रेस्टोरेंट, बेकरी व कंफेक्शनरी से केवल होम डिलीवरी सोमवार से रविवार तक सुबह नौ बजे से शाम नौ बजे तक।

-- फल, सब्जियों की दुकानों व रेहड़ियां सोमवार से रविवार सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक।

-- मीट, मछली व पोल्ट्री की दुकानें, कोरियर व डाक सेवाओं एलपीजी गैस सिलेंडरों की एजेंसियां सोमवार से रविवार सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक।

ई-कामर्स सोमवार से शुक्रवार सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक।

--रिटेल व होलसेल शराब के ठेके (बिना अहातों के) सोमवार से शुक्रवार सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक।

-- मैकेनिक व अन्य रिपेयर की दुकानें जैसे वेल्डर, पलंबर, इलेक्ट्रिशियन, आरओ, एसी रिपेयर की दुकानें, ट्रेक्टर वर्कशाप व गुड्स कैरियर व इनके स्पेयर पाटर्स व इनकी टायर, ट्यूब-पैंचर की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह सात बजे से शाम तीन बजे तक।

- सरकारी विभाग नियमों अनुसार केवल 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ

बैंक, कस्टमर सर्विस प्वाइंट पोस्ट आफिस, इंश्योरेंस कंपनियां (केवल 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ) संबंधित विभाग-दफ्तर की हिदायतों मुताबिक खोलने की आज्ञा होगी।

-- ये नहीं खुलेंगे

सेल्•ा एजेंसियों, डेंटिग-पेंटिग व सर्विस स्टेशन-कार वाशिग की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी।


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