बिना लाइसेंस काम करने वालों पर होगी कार्रवाई : डीसी गुप्ता
जागरण संवाददाता, बरनाला : पंजाब सरकार की तरफ से मानव तस्करी रोकने के लिए पंजाब ट्रैवल प
जागरण संवाददाता, बरनाला : पंजाब सरकार की तरफ से मानव तस्करी रोकने के लिए पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत ट्रैवल एजेंटों, टिकट एजेंटों और आइलेट्स को¨चग सेंटरों को रजिस्ट्रेशन करवा कर लाइसेंस लेना लाजमी किया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत डीसी धर्म पाल गुप्ता व एसएसपी हरजीत ¨सह की तरफ से जिले में काम कर रहे ट्रैवल एजेंटों, टिक¨टग एजेंटों व आइलेट सेंटरों के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष मी¨टग जिला प्रबंधकीय परिसर के मीटिंग हाल में हुई।
इस अवसर पर डीसी धर्मपाल गुप्ता ने बताया कि यह कानून विदेश भेजने के नाम पर भोले भाले लोगों के साथ होती धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में यदि कोई भी विभाग बिना रजिस्ट्रेशन से विदेश भेजने साथ सम्बन्धित सेवाएं देता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।
डीसी धर्मपाल गुप्ता ने बताया कि जिले से विदेश जाने के इच्छुक लोगों व विद्यार्थियों से अपील है कि वह केवल मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंटों, टिक¨टग एजेंटों और आइलेट्स को¨चग इंस्टीट्यूट से ही सेवाएं ले, ताकि वह किसी भी प्रकार के धोखे से बच सके। उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध सेंटर, एजेंट अथवा व्यक्ति के साथ संपर्क न करें। जिले के लाइसेंस धारक ट्रैवल एजेंटों, टिकट एजेंट व आइलेट्स को¨चग इंस्टीट्यूट की सूची जिले की वेबसाईट पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यह सूचियां जिले के समूह उप मंडल दफ्तरों, तहसील दफतरों व सेवा केन्द्रों के नोटिस बोर्डो के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी लगाई गई हैं। इस मौके पर एडीसी (जनरल) रूही दुग्ग, सहायक कमिश्नर डॉ. कर्मजीत ¨सह, एसपी सुखदेव ¨सह विर्क व बड़ी संख्या में ट्रैवल एजेंट, टिक¨टग एजेंट और आइलेट्य सेंटरों नुमाइंदे मौजूद हैं।