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सीवरेज सफाई करते हुई मौतों के मामले में ठेकेदार पर केस दर्ज किया जाए: डीसी

। रईया इलाके में बिना सुरक्षा किट सीवरेज सफाई के दौरान हुई मौत के मामले में जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज किया जाए।

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Jul 2019 12:03 AM (IST)Updated: Wed, 03 Jul 2019 12:03 AM (IST)
सीवरेज सफाई करते हुई मौतों के मामले में ठेकेदार पर केस दर्ज किया जाए: डीसी
सीवरेज सफाई करते हुई मौतों के मामले में ठेकेदार पर केस दर्ज किया जाए: डीसी

जागरण संवाददाता, अमृतसर

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रईया इलाके में बिना सुरक्षा किट सीवरेज सफाई के दौरान हुई मौत के मामले में जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। यह निर्देश डिप्टी कमिश्नर ने दिए हैं।

जिला परिषद के कांफ्रेंस हाल में मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक में डीसी शिव दुलार सिंह ढिल्लों ने कहा कि मलीन सफाई प्रथा देश में खत्म की जा चुकी है। कोई भी व्यक्ति या ठेकेदार सफाई कर्मी को इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मैनुअल स्कवेंजर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 को सख्ती से लागू किया जाए। इस एक्ट के तहत मलीन काम करना गैर कानूनी है। अगर कोई ठेकेदार इसके लिए सफाई सेवकों को बिना सुरक्षित किट मुहैया करवाए ऐसा करने को कहता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि रईया में बिना सुरक्षा किट सीवरेज की सफाई करने उतरे दो सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई है।

बैठक में डीसी ने डीएसपी देहाती अमृत सरूप डोगरा को हिदायत देते हुए कहा कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर लोकल बॉडीज विभाग की डिप्टी डायरेक्टर अमनजोत कौर, जिला भलाई अधिकारी सुखविंदर सिंह घुम्मन, तहसील भलाई अधिकारी सुरिदर सिंह सहित अलग-अलग विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

सफाई कर्मियों के बच्चे के लिए स्कॉलरशिप स्कीम शुरू जिला भलाई अधिकारी सुखविदर सिंह घुम्मन ने बताया कि सफाई कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा के लिए विशेष स्कालरशिप स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत कर्मियों के बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकार की ओर से वजीफा दिया जाता है। उनके कार्यालय में स्पेशल डेस्क बनाया गया है ताकि इस सुविधा को हासिल करने के लिए तहसीलपुरा स्थित उनके कार्यालय में पहुंचने वाले कर्मियों का मार्गदर्शन किया जा सके।


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