पुराने चालान पर नया जुर्माना, लोग हो रहे परेशान
नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद ट्रैफिक पुलिस धड़ाधड़ चालान काटने में लगी हुई है।
हरीश शर्मा , अमृतसर
नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद ट्रैफिक पुलिस धड़ाधड़ चालान काटने में लगी हुई है। वहीं जिनके चालान चार-चार महीने पहले कटे थे, उनको भी अब नए जुर्माने के हिसाब से जेब ढीली करनी पड़ रही है, जिस कारण वे काफी परेशान हैं।
लोगों का कहना है कि वे पहले भी चालान भुगतने के लिए आ चुके हैं, लेकिन विभाग की गल्ती के कारण चालान नहीं भुगत पाए। उनके दस्तावेज ही अदालत में नहीं पहुंचे थे। अब उन्हें नए एक्ट के मुताबिक जुर्माना लगाया जा रहा है। नए नियमों के तहत जुर्माना वसूल कर केवल अमृतसर जिले में ही करीब ढाई करोड़ रुपये रेवेन्यू इक्ठ्ठा किया जाने की योजना हैं। अब तक पांच हजार के करीब चालान आरटीओ दफ्तर में पेंडिंगग हैं।
फैसले के मुताबिक कर रहे जुर्माना: : आरटीए
आरटीए सचिव दरबारा सिंह ने कहा कि इस संबंधी चंडीगढ़ में मीटिग कर सरकार ने फैसला लिया हैं। सरकार की तरफ से आदेश मिले हैं। उसी के मुताबिक विभाग कार्रवाई कर रहा हैं। अपनी तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा हैं।
आठ हजार की नौकरी और तीन हजार जुर्माना: विक्रमजीत
मजीठा के रहने वाले विक्रमजीत सिंह ने बताया कि उसका 25 नवंबर को चालान कटा था। वह तय समय पर अपना चालान भुगतने के लिए आए थे। पहले तो उनका लाइसेंस ही पुलिस विभाग की ओर से नहीं भेजा गया था। अब लाइसेंस आ गया है और वह चालान भुगतने के लिए आए हैं तो उन्हें तीन हजार रुपये जुर्माना किया गया हैं। जबकि वह आठ हजार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। इतने पैसे दे पाना संभव नहीं है।
तीन महीने में छह बार आ चुका हूं चालान भरने: अमित
मजीठा रोड जगदंबे कालोनी के रहने वाले अमित वैद ने बताया कि उसका चालान 15 सितंबर को हुआ था। इन तीन महीनो में वह छह बार आरटीओ दफ्तर का चक्कर लगा चुका हैं। हर बार उन्हें यह कर भेज दिया जाता था कि उनकी बाइक की आरसी नहीं आई हैं। अब आरसी आ गई है तो नए एक्ट के मुताबिक 6 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया हैं।
तीन चक्कर लगा चुका हूं, मगर नहीं आई आरसी: : रणजीत
जौड़ा फाटक निवासी रणजीत सिंह ने बताया कि उसका चालान 8 दिसंबर को हुआ था। इन 16 दिनों में वह तीन चक्कर आरटीओ दफ्तर के लगा चुका हैं। मगर अभी तक उसकी आरसी नहीं आई हैं। जिस कारण वह लगातार परेशान हो रहा हैं।