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लोग मनाएंगे दीवाली, पुलिस करेगी पहरेदारी

अमृतसर : लोग अपने घरों में दीवाली का पर्व शांति से मना सकें, इसके लिए पुलिस ने कमर कस ली है। यही नहीं पुलिस कमिश्नर सुधांशु शेखर श्रीवास्तव ने मुलाजिमों की छुट्टी भी रद कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 06 Nov 2018 08:19 PM (IST)Updated: Wed, 07 Nov 2018 12:11 AM (IST)
लोग मनाएंगे दीवाली, पुलिस करेगी पहरेदारी

नवीन राजपूत, अमृतसर

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लोग अपने घरों में दीवाली का पर्व शांति से मना सकें, इसके लिए पुलिस ने कमर कस ली है। यही नहीं पुलिस कमिश्नर सुधांशु शेखर श्रीवास्तव ने मुलाजिमों की छुट्टी भी रद कर दी है। पीएपी की तीन कंपनियों को भी कुछ दिन पहले ही बुला लिया गया है। संवेदनशील इलाकों पर लगातार गश्त की जा रही है। पुलिस पार्टियों को आदेश है कि संदिग्ध दिखने वाले लोगों को तलाशी ली जाए।

पुलिस कमिश्नर सुधांशु शेखर श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस अलर्ट है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि दीवाली पर किसी तरह की हुल्लड़बाजी ना करें। शरारती तत्वों से बचें। घर के आसपास कोई संदिग्ध दिखता है तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या फिर पास के थाने को सूचित करें। सभी संवेदनशील इलाके जैसे रेलवे स्टेशन, एयर पोर्ट, श्री दरबार साहिब, श्री दुग्र्याणा मंदिर, शॉपिंग माल इत्यादि के आसपास पुलिस ने सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए हैं। यही नहीं वहां सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई जा चुकी है। बार-बार पुलिस टीमें अनाउंस करवा रही है कि अगर आसपास कोई लावारिस वस्तु दिखाई देती है तो उसे छुएं नहीं। तुरंत पुलिस को सूचित करें। रेलवे स्टेशन और बस अड्डा पर लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के गश्ती दल प्रत्येक इलाके में पहुंच बना रहे हैं और सुझावों को लेकर जनता से बातचीत कर रहे हैं।

थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्ज रहेंगे नाकों पर

सीपी सुधांशु शेखर श्रीवास्तव ने आदेश दिया है कि महानगर के सभी थाना प्रभारी दिवाली की रात और दिन (24 घंटे) अपने नाकों पर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही उनकी अगुवाई में पुलिस की टुकड़ियां इलाके में गश्त भी करती रहेंगी। कंट्रोल रूम को भी अलर्ट रहने के आदेश दोबारा जारी किए गए हैं। अगर किसी इलाके में कोई वारदात की होती है तो पुलिस पांच मिनट के भीतर वहां पहुंचेगी। दस बजे के बाद ना चलाएं पटाखे : सीपी

सीपी ने जतना से अपील की है कि वातावरण को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि रात दस बजे के बाद लोग पटाखे ना चलाएं। शीर्ष अदालत के आदेश को लागू करवाने के लिए भी पुलिस को आदेश दिया गया है। अगर रात दस बजे के बाद पटाखे चले तो पुलिस एफआईआर भी दर्ज कर सकती है।


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