एससी-एसटी के मामले में जेई राजेश शर्मा को जमानत
। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरबजीत सिंह धालीवाल की अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के मामले निगम के जेई राजेश शर्मा को अंतरिम जमानत दी है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरबजीत सिंह धालीवाल की अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के मामले निगम के जेई राजेश शर्मा को अंतरिम जमानत दी है। जेई को सात सितंबर से पहले रंजीत एवेन्यू थाने के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होकर जांच में शामिल होना होगा। पुलिस सारे मामले की जांच के बाद सात सितंबर को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
उल्लेखनीय है कि रंजीत एवेन्यू थाने की पुलिस ने 21 अगस्त को जेई राजेश शर्मा और एक्सईएन के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहने के आरोप में केस दर्ज किया था। एफआइआर दर्ज होते ही जेई ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की शरण ली थी। सरकार ने दोनों आरोपितों का तबादला भी कर दिया था। इस पर हाई कोर्ट ने दोनों के तबादलों पर रोक लगा दी थी। साथ में यह भी कहा गया था कि कोई भी यूनियन अपने स्पेशल स्टेटस का लाभ लेते हुए उक्त दोनों अफसरों के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी नहीं कर पाएगी। हाई कोर्ट ने सारे मामले को देखते हुए सरकार को नोटिस करते हुए अगली तारीख नौ मार्च 2021 तय की थी। गौर रहे एक ऑडियो वायरल होने के बाद निगम कमिश्नर को यूनियन के दबाव के कारण पुलिस कमिश्रनर डॉ. सुखचैन सिंह गिल को दोनों अफसरों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिए लिखना पड़ा था। केस दर्ज होने से पहले दोनों के तबादले कर दिए गए थे।