होटल कर्मी के अपहरण व हत्या प्रयास के मामले में सीपी ने दिए जांच के आदेश
अमृतसर बी डिवीजन थानांतर्गत पड़ते शेरांवाला गेट के अंदर बीएमके होटल के मालिक अमरदीप ¨सह और उसके चार साथियों के खिलाफ दर्ज हुए हत्या प्रयास और अपहरण के मामले में पुलिस कमिश्नर सुधांशु शेखर श्रीवास्तव ने जांच के आदेश दिए हैं।
-पीड़ित परिवार ने हत्या प्रयास के आरोप को हटाने के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन की रखी मांग
-शेरांवाला गेट के पास 8 जनवरी की शाम हुई थी घटना, बीएमके होटल के मालिक सहित चार पर है केस दर्ज
जागरण संवाददाता अमृतसर
बी डिवीजन थानांतर्गत पड़ते शेरांवाला गेट के अंदर बीएमके होटल के मालिक अमरदीप ¨सह और उसके चार साथियों के खिलाफ दर्ज हुए हत्या प्रयास और अपहरण के मामले में पुलिस कमिश्नर सुधांशु शेखर श्रीवास्तव ने जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल मामले की जांच एडीसीपी जगजीत ¨सह वालिया और एसीपी जसप्रीत ¨सह को सौंपी गई है। उधर, एडीसीपी जगजीत ¨सह वालिया ने बताया कि तथ्यों के आधार पर केस की जांच की जाएगी।
हरप्रीत कौर ने बताया कि उनके पति अमरदीप ¨सह शेरांवाला गेट के अंदर बीएमके होटल चलाते हैं। पिछले 12 साल से जजबीर ¨सह नाम का व्यक्ति उनके होटल में बतौर ड्राइवर और गार्ड का काम भी कर रहा है। लगभग चार महीने पहले जजबीर ¨सह ने उनके पति से 20 हजार रुपये लिए थे और कहा था कि कुछ दिनों में वह उक्त राशि लौटा देगा। समय निकलता गया और जजबीर ने पैसे नहीं लौटाए। 25 दिसंबर को पति ने जब उक्त पैसे मांगे तो जजबीर ¨सह की नीयत पैसों को लेकर खराब हो गई। उसने पैसे लौटने की बजाए चुपके से नौकरी छोड़ दी और उनके सामने होटल में जाकर नौकरी करने लगा। हरप्रीत कौर ने आरोप लगाया कि उनका ड्राइवर जजबीर ¨सह कारोबार को लेकर प्रत्येक बात अपने नए होटल के मालिक को बता रहा था। जिससे उनके कारोबार को काफी नुकसान होने लगा। पुराने ग्राहकों को फोन कर उन्हें (अमरदीप ¨सह) बदनाम कर रहा था और अपने नए होटल में आने के लिए कह रहा था। इस बात का पता जब उनके पति को चला तो वह जजबीर ¨सह को समझाने और 20 हजार रुपये लेने उसके होटल में चले गए। इस दौरान उनके पति के दोस्त युद्धवीर ¨सह, जसमीत ¨सह और अमित कुमार भी साथ थे। जैसे ही उक्त सभी लोग होटल में पहुंचे तो जजबीर ¨सह ने गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते नौबत हाथापाई पर पहुंच गई। हरप्रीत कौर ने बताया कि उनके पति की तरफ से मारपीट और उसे उठाने का कोई इरादा नहीं था। उनके पति और उनके दोस्तों के खिलाफ दर्ज की गई एफआइआर में अपहरण और हत्या प्रयास की धाराएं गलत लगाई गई हैं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने कैप्टन अम¨रदर ¨सह से मांग की है कि उक्त मामले में मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए। ताकि एफआइआर में शामिल की गई हत्या प्रयास की धारा को हटाया जा सके।