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प्रदर्शन से लगता है जाम, जनता होती है परेशान

जागरण संवाददाता, अमृतसर: चाहे प्रशासन ने राजनीतिक दलों, समाज सेवी संस्थाओं और मुलाजिम जत्थे

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Dec 2017 08:48 PM (IST)Updated: Thu, 14 Dec 2017 08:48 PM (IST)
प्रदर्शन से लगता है जाम, जनता होती है परेशान
प्रदर्शन से लगता है जाम, जनता होती है परेशान

जागरण संवाददाता, अमृतसर: चाहे प्रशासन ने राजनीतिक दलों, समाज सेवी संस्थाओं और मुलाजिम जत्थेबंदियों को अपनी मांगों को लेकर धरना व प्रदर्शन के लिए रंजीत एवेन्यू में जगह घोषित कर दी थी। इसके बावजूद अभी भी उक्त लोग महानगर में किसी भी इलाके में जाकर धरना देने लगते है। इससे आम जनता को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। कई-कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग जाने के कारण घंटों लोग फंसे रहते है। कई बार एंबुलेंस और दमकल विभाग की गाड़ियां भी इन प्रदर्शनों का शिकार हो जाती है।

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विगत में हुए धरनों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सड़कों पर कहीं भी धरना लगाने के मामलों पर सरकार को नोटिस दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आम जनता की परेशानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमृतसर में राजनीतिक दल और मुलाजिम जत्थेबंदियों के धरने लगातार लगते रहते हैं। सबसे ज्यादा धरने और प्रदर्शन हाल गेट के बाहर, भंडारी पुल, कचहरी चौक, छेहरटा चौक, नारायणगढ़ चौक और हाथी गेट के बाहर लगते हैं। जनता को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए जिला प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रंजीत एवेन्यू स्थित एक खाली ग्राउंड दिया है। जिला प्रशासन ने घोषणा की थी कि कोई भी दल धरना देना चाहता है, या फिर किसी का पुतला फूंकना चाहता है तो उस रंजीत एवेन्यू की ग्राउंड में जाना होगा, लेकिन किसी भी दल ने आज तक घोषित मैदान में धरना नहीं दिया।

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जिला प्रशासन के दफ्तर से मैदान की दूरी मात्र आधा किलोमीटर

प्रशासन ने जिस मैदान में धरना प्रदर्शन लगाने की अनुमति दे रखी है वह जिला प्रशासन के कार्यालय से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर है। अगर लोग पैदल भी चलकर ज्ञापन देने किसी अधिकारी तक पहुंचे तो मात्र 10 मिनट का समय लगेगा, लेकिन लोग उक्त स्थलों पर धरना देने की बजाए शहर में कहीं भी धरना लगाकर दूर-दूर तक जाम की स्थिति पैदा कर देते हैं। इससे आम जनता को पिसना पड़ता है।

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डीसी को बताए बगैर लगाया धरना तो होगी कार्रवाई:एडीसी

एडीसी (डी) ने र¨वदर ¨सह ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश है कि अगर डीसी को बताए बगैर कोई धरना प्रदर्शन करता है, जिससे जनता को परेशानी होती हो। तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है।


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