मच्छर के काटने से हुई मौत कुदरती नहीं बल्कि दुर्घटना
्रडेंगू से हुई मौत कुदरती नही बल्कि एक दुर्घटना है। अब बीमा कंपनी मच्छर से काटने वाले बीमाधारक की मौत पर दुर्घटना के तहत बीमा राशि देगी। यह बात उस समय सामने आई जब जिला उपभोक्ता फॉर्म अदालत ने डेंगू से मरने वाले बीमाधारक व्यक्ति के परिवार को दुर्घटना लाभ के तहत राशि देने का फैसला सुनाया।
कमल कोहली, अमृतसर: डेंगू से हुई मौत कुदरती नही बल्कि एक दुर्घटना है। अब बीमा कंपनी मच्छर से काटने वाले बीमाधारक की मौत पर दुर्घटना के तहत बीमा राशि देगी। यह बात उस समय सामने आई जब जिला उपभोक्ता फॉर्म अदालत ने डेंगू से मरने वाले बीमाधारक व्यक्ति के परिवार को दुर्घटना लाभ के तहत राशि देने का फैसला सुनाया। एडवोकेट मनीश कोहली ने बताया कि कुल¨वदर कुमार वोहरा निवासी 471 ईस्ट मोहन नगर ने एक पॉलिसी कोटक म¨हदरा लाइफ इंश्योरेंस से खरीदी थी। तीन सितंबर 2016 को कुल¨वदर कुमार को डेंगू हो गया था जिसको महागनर के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था जिसकी 12 सितंबर 2016 को मृत्यु हो गई थी। बीमा कंपनी ने उसको कुदरत की मौत के तहत राशि दी थी जिसकी एवज में उसकी पत्नी शैली ने एक याचिका जिला उपभोक्ता फॉर्म में दायर की थी। 11 अक्टूबर 2018 को जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने निर्णय में मच्छर के काटने के दौरान हुई मौत को दुर्घटना बताते हुए बीमाधारक के परिवार को दुर्घटना नियम के तहत क्लेम, ब्याज अथवा पांच हजार रुपये एडवोकेट कानूनी फीस देने का आदेश बीमा कंपनी को सुनाया। एडवोकेट मनीश कोहली ने बताया कि मच्छर, सांप व अन्य कई ऐसे जानवरों के काटने से अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसको दुर्घटना माना जाता है। बीमा धारक की अगर इस संबंध में मृत्यु होती है तो उसके परिवार को बीमा कंपनियां दुर्घटना बीमा के तहत राशि देगी।