दमन भल्ला पर चार्ज फ्रेम
जागरण संवाददाता, अमृतसर : इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में 80 करोड़ रुपये का गबन करने के मुख्य आरोि
जागरण संवाददाता, अमृतसर : इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में 80 करोड़ रुपये का गबन करने के मुख्य आरोपित डिप्टी कंट्रोलर फाइनेंस एंड ऑडिट दमन भल्ला पर न्यायाधीश जस¨पदर ¨सह हेर की अदालत ने चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। शनिवार को पेशी के दौरान अदालत ने आरोपित दमन से उक्त मामले पर कई सवाल पूछे। दमन भल्ला ने अदालत के सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके बाद न्यायधीश ने धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और जालसाजी की धाराओं के तहत दमन भल्ला पर चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। अब (420, 467,468, 471, 409 और 120बी) के तहत दमन भल्ला पर केस चलाया जाएगा।
करोड़ों के हुए इम्पू्र्वमेंट ट्रस्ट के घोटाले के मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश जस¨पदर ¨सह हेर की अदालत में हुई। अदालत ने आरोपी दमन भल्ला से करोड़ों के घोटाले के बारे पूछा। जिसका जवाब भल्ला नहीं दे सका। अब भल्ला पर विभिन्न धाराओं में केस चलेगा। अक्तूबर 2017 में गिरफ्तार किया था भल्ला को
सिविल लाइन थाने की पुलिस ने अक्तूबर 2017 में दमन भल्ला को उसकी कोठी के बाहर से गिरफ्तार किया था। हालाकि गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले पुलिस ने दमन भल्ला, ईओ अर¨वद शर्मा, ईओ ध्यान चंद गर्ग, परमजीत ¨सह, टीना वोहरा, सीए संजय कपूर और सतनाम ¨सह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद हालाकि सतनाम ¨सह हाईकोर्ट पहुंच गया था और अदालत ने उसे अंतरिम जमानत दे दी थी। पत्नी व पिता ने की थी छिपाने में मदद
इसके बाद जब पुलिस ने आरोपित दमन भल्ला को गिरफ्तार किया तो पता चला कि दमन भल्ला को पुलिस से छिपाने में उसकी पत्नी मुनीष रायना और पिता पौधार नाथ को भी नामजद कर लिया था। जांच में सामने आया था कि शातिर दमन भल्ला ने ट्रस्ट के 90 हजार रुपये पिता और लाखों रुपये पत्नी के नाम पर ली थी। इसके बाद एडीसीपी क्राइम की अगुवाई में टीम ने दमन भल्ला के सुसराल (दिल्ली) में भी दबिश दी थी। गौर रहे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में 80 करोड़ के घोटाला सामने आने पर स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत ¨सह सिद्धू के आदेश पर उक्त मामले की जांच करवाई गई थी।