इंद्रप्रीत आनंद की पासपोर्ट हासिल करने की अर्जी खारिज
अमृतसर : चीफ खालसा दीवान के पूर्व उपाध्यक्ष इंद्रप्रीत ¨सह चड्ढा आत्महत्या के मामले में आरोपित इंद्रप्रीत ¨सह आनंद की पासपोर्ट हासिल करने की अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर : चीफ खालसा दीवान के पूर्व उपाध्यक्ष इंद्रप्रीत ¨सह चड्ढा आत्महत्या के मामले में आरोपित इंद्रप्रीत ¨सह आनंद की पासपोर्ट हासिल करने की अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपित ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश से आग्रह किया था कि उसका पासपोर्ट दे दिया जाए, ताकि वह अपने कारोबार के सिलसिल में दुबई जा सके। अभियोजन पक्ष के वकील ने उक्त याचिका का विरोध किया। उनका कहना था कि उक्त मामले में नौ आरोपितों के खिलाफ चार्ज फ्रेम हो चुका हैं। मामले पर सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। जिस पर गौर करते हुए अदालत ने इंद्रप्रीत ¨सह आनंद की याचिका खारिज कर दी।
बता दें कि एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने उक्त मामले में मृतक इंद्रप्रीत ¨सह चड्ढा के भाई हरजीत ¨सह चड्ढा, कारोबारी इंद्रप्रीत ¨सह आनंद, सीए विजय उमट, कारोबारी सुरजीत ¨सह, प्रिंसिपल र¨वदर कौर बमराह, कांग्रेस नेता वरूणदीप ¨सह बमराह, एनआरआइ महिला कुलजीत कौर घुम्मन, कारोबारी द¨वदर ¨सह संधू, नौकर गुरसेवक ¨सह के खिलाफ केस दर्ज किया था।
4 जनवरी 2018 की शाम को इंद्रप्रीत ¨सह चड्ढा ने एयरपोर्ट रोड पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। हाई प्रोफाइल केस को देखते हुए मामले की जांच आइजी एलके यादव को दी गई थी। लगभग तीन महीने की जांच के बाद नौकर गुरसेवक ¨सह (पहले से जेल में बंद) को छोड़कर उक्त सभी आरोपितों को मोहाली बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। गुरसेवक को छोड़कर सभी आरोपित फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं।