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डीसी, निगम आयुक्त व नायब तहसीलदार, पार्षद समेत छह को हाईकोर्ट ने किया तलब

वेरका रिहायशी बि¨ल्डग को बिना नोटिस दिए सील करने के एक मामले में हाईकोर्ट की ओर से अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर, नगर निगम के आयुक्त, नायब तहसीलदार, एमटीपी व वार्ड नंबर 36 के पार्षद जसबीर ¨सह निजामपुर सहित 6 व्यक्तियों को समन भेज कर तलब किया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 13 Jan 2019 12:50 AM (IST)Updated: Sun, 13 Jan 2019 12:50 AM (IST)
डीसी, निगम आयुक्त व नायब तहसीलदार, पार्षद समेत  छह को हाईकोर्ट ने किया तलब
डीसी, निगम आयुक्त व नायब तहसीलदार, पार्षद समेत छह को हाईकोर्ट ने किया तलब

संवाद सहयोगी, वेरका

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रिहायशी बि¨ल्डग को बिना नोटिस दिए सील करने के एक मामले में हाईकोर्ट की ओर से अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर, नगर निगम के आयुक्त, नायब तहसीलदार, एमटीपी व वार्ड नंबर 36 के पार्षद जसबीर ¨सह निजामपुर सहित 6 व्यक्तियों को समन भेज कर तलब किया है। कांग्रेसी नेता बल¨वदर ¨सह बिल्ला निवासी जसपाल नगर सुल्तान¨वड ने जानकारी देते हुए कहा कि मेरे साथ निजी रंजिश रखने वाले इलाके के पार्षद जसबीर ¨सह निजामपुरा ने उनकी जायदाद हड़पने के लिए बि¨ल्डग को सील करवाया थी। जिसके चलते 11 दिसंबर 2018 को नायब तहसीलदार लख¨वदर सिंह गिल, नगर निगम अधिकारी एमटीपी इकबालप्रीत ¨सह रंधावा व एटीपी संजीव देवगण की ओर से बिना कोई नोटिस दिए उनकी बि¨ल्डग को सील कर दिया गया था। उन्होंने इंसाफ लेने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके तहत हाईकोर्ट के जस्टिस ज¨तदर ¨सह चौहान की ओर से डीसी कमलदीप ¨सह संघा, निगम आयुक्त सोनाली गिरि, लख¨वदर गिल, एमटीपी इकबालप्रीत ¨सह रंधावा, एटीपी संजीव देवगण समेत अन्य को समन जारी करके 18 जनवरी तक जवाब देने के आदेश जारी किए गए हैं।

डीसी कमलदीप ¨सह संघा ने कहा कि उनको इस संबंधी कोई जानकारी नहीं है। हाईकोर्ट की ओर से जवाब मांगा जाएगा वह बनता जवाब दे देंगे।

नायब तहसीलदार लख¨वदर ¨सह गिलने कहा कि यह सारी कार्रवाई निगम ने की थी। नोटिस देना या न देना निगम का काम है।

पार्षद जसबीर ¨सह निजामपुरा ने अपने पर लगाए आरोपों को नकारते हुए कहा कि बिल्ला की ओर से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्ला की बि¨ल्डग सील करने का कारण बि¨ल्डग की छत पर लगा टावर है। इसके अलावा एक कुर्सीनामा तस्दीक किया था जिसको हल्फिया बयान के आधार पर किया गया था।


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