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आय से अधिक संपत्ति मामला: आरोपित हरजिदर वालिया को कोर्ट ने दी चालान की कापी

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश एसएस धालीवाल की अदालत में वीरवार को आरोपित हरजिदर सिंह वालिया को चालान की प्रति थमाई गई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 05 Mar 2021 12:20 AM (IST)Updated: Fri, 05 Mar 2021 12:20 AM (IST)
आय से अधिक संपत्ति मामला: आरोपित हरजिदर वालिया को कोर्ट ने दी चालान की कापी
आय से अधिक संपत्ति मामला: आरोपित हरजिदर वालिया को कोर्ट ने दी चालान की कापी

जागरण संवाददाता, अमृतसर : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश एसएस धालीवाल की अदालत में वीरवार को आरोपित हरजिदर सिंह वालिया को चालान की प्रति थमाई गई। आरोपित वालिया ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा था कि उसे चालान की पूरी कापी नहीं दी गई। इसलिए यह उन्हें उपलब्ध करवाई जाए। चार्ज फ्रेम होने से पहले आरोपित को कोर्ट की ओर से चालान की कापी दी जाती है। फिलहाल कोर्ट ने अब सुनवाई की अगली तारीख 19 मार्च तय की है।

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उधर, शिकायतकर्ता रिक्की भी केस की पैरवी के लिए वीरवार को अपने वकील रवि महाजन के साथ कचहरी में पहुंचे थे। उन्हें तब झटका लगा जब सुनवाई से पहले उन्हें पता चला कि केस में वह शिकायतकर्ता नहीं, बल्कि तत्कालीन एसएसपी विजिलेंस आरके बख्शी हैं।

गौर रहे 2018 में विजिलेंस की ओर से नगर निगम के क्लर्क हरजिदर सिंह वालिया (अब जूनियर सहायक के पद पर तैनात) खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। घटना के दौरान आरोपित नगर निगम के प्रापर्टी विभाग में बतौर क्लर्क सेवाएं दे रहा था। आरोपित ने विभाग में रहते हुए अपनी आय से अधिक अधिक संपत्ति रखी हुई थी। गिरफ्तारी के दौरान की गई पूछताछ के दौरान सामने आया था कि आरोपित वालिया ने नौकरी में रहते हुए सात लाख रुपये कमाए थे और उसने अपनी संपत्ति 13 लाख रुपये से अधिक की बना ली। फिर 31 मई 2018 को कोर्ट से आरोपित को जमानत मिल गई थी। इसके बाद आरोपित वालिया ने फिर विभाग में ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी।


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