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सेहत विभाग ने सैलून मालिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

। स्वास्थ्य विभाग ने सैलून मालिकों के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। इसके अनुसार बारबर शॉप में कटिग करवाने आए लोगों व बारबर को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

By JagranEdited By: Published: Sun, 24 May 2020 06:58 PM (IST)Updated: Sun, 24 May 2020 06:58 PM (IST)
सेहत विभाग ने सैलून मालिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, अमृतसर

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स्वास्थ्य विभाग ने सैलून मालिकों के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। इसके अनुसार बारबर शॉप में कटिग करवाने आए लोगों व बारबर को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सैलून मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि खांसी, बुखार, जुकाम व सांस लेने में तकलीफ की शिकायत वाला उसका स्टाफ घर पर रहेगा। ऐसा कर्मचारी ग्राहक की कटिग, शेव इत्यादि नहीं करेगा। सिविल सर्जन डॉ. जुगल किशोर ने बताया कि सैलून में भीड़ जमा नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त एक मीटर की दूरी ग्राहक व बारबर बनाकर रखेंगे। कटिग व शेव करने के बाद बारबर अपने हाथों को सैनिटाइज्ड करेगा। नकदी लेने के बाद भी यह क्रम दोहराना होगा। ग्राहक को भी ऐसा ही करना होगा। सैलून को भी बार बार सैनिटाइज्ड करना होगा। इन सभी गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी।


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