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Rajasthan: 31 अक्टूबर तक ही होंगे नगर निगम चुनावः हाईकोर्ट

Rajasthan Municipal Corporation Election हाईकोर्ट ने जयपुर जोधपुर व कोटा नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के तीनों शहरों में नवगठित छह नगर निगमों के चुनाव के समय पर ही होंगे।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 03:40 PM (IST)Updated: Wed, 30 Sep 2020 03:40 PM (IST)
Rajasthan: 31 अक्टूबर तक ही होंगे नगर निगम चुनावः हाईकोर्ट
जयपुर, जोधपुर व कोटा नगर निगम के चुनाव 31 अक्टूबर तक होंगे।

जागरण संवाददाता, जयपुर। Rajasthan Municipal Corporation Election: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर, जोधपुर व कोटा नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक कराने के निर्देश दिए हैं। तीनों शहरों में नवगठित छह नगर निगमों के चुनाव के समय पर ही होंगे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार ने छह माह के लिए चुनाव टालने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब बिहार में चुनाव हो सकते हैं और राज्य में पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो फिर सरकार निगम के चुनाव क्यों टालना चाहती है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहंती की खंडपीठ ने कहा कि बार-बार चुनाव टाले जाए इसका कोई कारण नहीं बनता है। ऐसे में अब सरकार को 31 अक्टूबर तक तीनों जगह चुनाव कराने होंगे। सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह तय समय पर चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

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उल्लेखनीय है कि जयपुर, जोधपुर व कोटा नगर निगम में पहले अक्टूबर, 2019 तक चुनाव होने थे। लेकिन राज्य सरकार ने तीनों नगर निगमों का विभाजन कर छह निगम बनाए थे। इससे नियमों के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को तैयारियों के लिए छह माह का समय और मिल गया था। उसके बाद पांच अप्रैल, 2020 को चुनाव की तारीख तय की गई थी। लेकिन कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर हाई कोर्ट ने चुनाव छह सप्ताह के लिए टाल दिए थे। उसके बाद फिर सरकार ने कोरोना का हवाला देकर हाईकोर्ट से 31 जुलाई तक चुनाव टलवा लिए। जुलाई की मियाद खत्म होने से पहले सरकार ने तीसरी बार प्रार्थना पत्र दायर कर एक बार फिर कोर्ट से चुनाव टालने की गुहार लगाई। इस पर कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने के निर्देश दिए। लेकिन मंगलवार को एक बार फिर सरकार ने प्रार्थना-पत्र लगाकर चुनाव 6 माह तक टालने की मांग की थी, उसे कोर्ट ने अस्विकार कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने होंगे।

राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के पास केवल एक माह का समय है। ऐसे में सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर विचार कर रही है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि हम तैयार हैं।कोर्ट के रुख को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता आरबी माथुर ने कहा कि आयोग तय समय पर चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोर्ट जो भी आदेश पारित करेगा निर्वाचन आयोग उसे मानने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि राज्य सरकार की दलीलों के बाद आयोग ने भी कोर्ट से 15 नवंबर तक चुनाव टालने की प्रार्थना की, लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि निगम चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। आयोग तय समय सीमा के अंदर चुनाव संपन्न करवाए। 


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