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'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट

Rahul Gandhi. मोदी उपनाम मानहानि मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएच कपाडि़या ने पिछले सप्ताह राहुल गांधी को समन जारी किया था।

By Sachin MishraEdited By: Published: Tue, 16 Jul 2019 06:36 PM (IST)Updated: Tue, 16 Jul 2019 06:36 PM (IST)
'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट
'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट

सूरत, प्रेट्र। 'मोदी उपनाम' पर की गई टिप्पणी के संबंध में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में मंगलवार को यहां एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। अब इसकी सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी।

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएच कपाडि़या ने पिछले सप्ताह राहुल गांधी को समन जारी किया था। मंगलवार को जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो राहुल की तरफ से अधिवक्ता कीर्ति पानवाला ने पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को कुछ दिनों पहले ही समन प्राप्त हुआ है। ऐसे में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के मद्देनजर इतनी जल्दी उनका कोर्ट में पेश हो पाना मुश्किल है। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी।

उल्लेखनीय है कि सूरत पश्चिम से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने 16 अप्रैल को राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि राहुल गांधी की टिप्पणी ने पूरे मोदी समाज का अपमान किया है। 13 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में राहुल ने नीरव मोदी, ललित मोदी..आदि का उल्लेख करते हुए कहा था, 'सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है?'

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