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Bihar lockdown news : अब जिले की सभी दुकानें खुलेंगी, इस दौरान इन शर्तों का पालन करना होगा जरूरी

Bihar lockdown news शनिवार व रविवार को सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद ।कंटेनमेंट जोन में अत्यावश्क वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित।

By Ajit KumarEdited By: Published: Sat, 01 Aug 2020 07:49 AM (IST)Updated: Sat, 01 Aug 2020 07:49 AM (IST)
Bihar lockdown news : अब जिले की सभी दुकानें खुलेंगी, इस दौरान इन शर्तों का पालन करना होगा जरूरी

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। Bihar lockdown news : जिले की सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। दवा, अस्पताल, दूध की दुकानें, पेट्रोल पंप, होटल व रेस्टोरेंट आदि अत्यावश्यक प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान शनिवार व रविवार को बंद रहेंगे। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय व सभी नगर निकाय क्षेत्रों में एक से 16 अगस्त तक की अवधि के लिए यह आदेश जारी किया है।

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जारी आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में अत्यावश्क वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। शनिवार को जिला प्रशासन के कार्यालय में केवल आंतरिक काम होगा। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने को लेकर डीटीओ, एसडीओ, डीएसपी, सभी बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है। पूर्व में गठित विशेष टीम भी इसके तहत कार्रवाई सुनिश्चत करेगी।

कंटेनमेंट जोन के बाहर के लिए दिए गए निर्देश :

-- भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कार्यालय, स्वायत्त, अधीनस्थ कार्यालय व लोक उपक्रम व निगम खुले रहेंगे। इन सभी जगहों पर 50 फीसद कर्मियों से कार्य लिया जाएगा। संबंधित कार्यालय प्रधान के द्वारा इस संबंध में आवश्कतानुसार निर्णय लेकर आदेश निर्गत किया जाएगा।

--केंद्र सरकार के रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र बल, कोषागार, जनोपयोगिता पेट्रोलियम व एलपीजी आपदा प्रबंधन, उर्जा, उत्पादन व ट्रांसमिशन, डाकघर व एनआइसी कार्यालय सामान्य रूप से सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में कार्य करेंगे।

-- राज्य सरकार के पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी, सिविल, डिफेंस, अग्निशमन, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन व कारा कार्यालय सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में सामान्य रूप से कार्य करेंगे।

--जिला प्रशासन, कोषागार, सूचना तकनीक सेवाएं व बेल्ट्रान द्वारा समर्थित वीसी सेवा और विद्युत, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आपूर्ति, जल संसाधन, कृषि व पशुपालन कार्यालय का कामकाज सामान्य रहेगा।

--सभी नगर निकाय, वन प्रमंडल कार्यालय, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यालय खुलेंगे।

--सभी निजी व सरकारी अस्पताल, सभी संबंधित चिकित्सा संस्थान जैसे डिस्पेंसरी, चिकित्सा उपकरण की दुकानें, प्रयोगशाला, क्लिनिक, नर्सिंग होम व एम्बुलेंस आदि का संचालन होगा। सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्स, पारा मेडिकल कर्मियों के आवागमन व अस्पतालों में आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए जरूरी वाहनों का संचालन अनुमान्य होगा। पशु चिकित्सा से संबंधित सेवा व प्रतिष्ठानों का संचालन भी अनुमान्य होगा।

-- निजी कार्यालयों को पचास फीसद कर्मियों की उपस्थिति के साथ संचालन की अनुमति दी गई है।

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--कुछ अपवादों को छोड़कर सभी व्यवसायिक व निजी प्रतिष्ठानों का संचालन होगा।

--शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे।

- रेस्टोरेंट व ढाबा से खाना केवल होम डिलवरी व घर ले जाने की अनुमति होगी।

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-- सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों में दुकानदार व उनके कर्मी स्वयं मास्क पहनेंगे एवं मास्क पहनकर आनेवाले ग्राहकों को ही दुकान में प्रवेश देंगे। साथ ही ग्राहकों व आने वाले लोगों से भी शारीरिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चत कराएंगे।

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अपवादों को छोड़कर सभी परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी।

--रेल मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुसार रेल सेवाएं जारी रहेंगी।

--टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा ---(शनिवार व रविवार को बंद रहेंगे) लेकिन आकस्मिक सेवाओं के लिए परिचालन अनुमान्य होगा।

--केवल अनुमान्य गतिविधियों के लिए निजी वाहन का उपयोग हे सकेगा। (शनिवार व रविवार को प्रतिबंधित ) लेकिन आकस्मिक सेवाओं के लिए अनुमान्य।

--सामान के परिवहन तथा गोदामों में लोङ्क्षडग व अनलोङ्क्षडग की जा सकेगी।।

-सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, रिसर्च, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। लेकिन ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी।

--सभी पूजा स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के धार्मिंक समूहों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होंगी।

--सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिंक कार्यक्रम व सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। पार्क व जिमनेजियम बंद रहेंगे।

--कृषि व निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियों का संचालन अनुमान्य होगा।

रात 10 से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध

--- रात्रि दस बजे से सुबह के पांच बजे तक लोगों का आवागमन पूर्णत : प्रतिबंधित रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधियों, औद्योगिक इकाइयों के शिफ्टवार संचालन, राष्ट्रीय उच्च पथ पर लोगों व सामान का आवागमन तथा ट्रेन व वायुयान से यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा के पश्चात उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति रहेगी।

---कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्गत राष्ट्रीय दिशा-निर्देश के तहत मास्क, शारीरिक दूरी, सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। पान, गुटखा, तंबाकू का उपयोग प्रतिबंधित, स्क्रीङ्क्षनग, सैनिटाइजेशन आदि का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।  


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