दिल्ली सरकार को NGT का झटका- ODD EVEN में किसी को भी नहीं मिलेगी छूट
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्ली सरकार की याचिका भी खारिज कर दी।
नई दिल्ली (जेएनएन)। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ऑड-इवन की स्कीम लागू करने को लेकर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को फिर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कड़ी फटकार लगाई है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्ली सरकार की याचिका भी खारिज कर दी।
NGT dismissed review application filed by Delhi government on Odd-Even issue, observed that exemption to two-wheelers is against the spirit of Odd-Even policy.
— ANI (@ANI) December 15, 2017
दिल्ली सरकार की याचिका में ऑड इवन लागू करने के दौरान महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट देने की बात कही गई थी।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एनजीटी ने छूट से इनकार करते हुए कहा कि महिलाओं और दोपहिया वाहन चालकों को रियायत देना ऑड-इवन योजना की मूल भावना के खिलाफ है।
नए एक्शन प्लान में ऑड-ईवन की होंगी ये 3 शर्तें
1. दिल्ली में ऑड-ईवन लागू होने के दौरान इसमें महिलाओं को छूट नहीं दी जाएगी।
2. ऑड-ईवन दोपहिया वाहन चालकों पर भी लागू होगा।
3. ऑड ईवन के दौरान ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पूरी तरह बंद होगी।
प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने NGT से किया है ये वादा
1. दिल्ली सरकार ने NGT से कहा है कि वह प्रदूषण का स्तर कम करने लिए सड़कों पर 4,000 बसें उतारी जाएंगी. ताकि निजी वाहनों का चलन कम किया जा सके।
2. दिल्ली सरकार ने बताया कि इसमें प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' होने पर निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाएगी.
3. दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों पर बड़े पैमाने पर FIR दर्ज किए जाएंगे।
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार की ओर से ऑड-ईवन योजना में दी गई छूट की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि इस स्कीम को बिना किसी रियायत के लागू किया जाना चाहिए।
दिल्ली में दिल्ली में पिछले दो बार में लागू ऑड-ईवन स्कीम में सरकार ने महिला चालक, दुपहिया वाहनों, स्कूल यूनिफार्म पहने बच्चे वाले वाहनों और वीवीआईपी गाड़ियों को छूट दी गई थी।