JBT Scam: हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने हाई कोर्ट से की दिल्ली सरकार की शिकायत
JBT Teachers Scam ओमप्रकाश चौटाला ने एक याचिका दायर कर कहा है कि दिल्ली सरकार पूर्व में दिए आदेश नहीं मान रही है।
नई दिल्ली जागरण संवाददाता। JBT Teachers Scam: शिक्षक भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने एक याचिका दायर कर कहा है कि दिल्ली सरकार पूर्व में दिए आदेश नहीं मान रही है। दो सप्ताह में दिल्ली सरकार को अपना रूख स्पष्ट करना था, लेकिन 40 दिन गुजरने के बाद भी ऐसा नहीं किया गया। इस याचिका पर न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने सरकार से 28 फरवरी तक विस्तृत जवाब मांगा है।
पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला ने जल्द रिहाई की मांग की थी। दिल्ली सरकार ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट में एक चुनौती याचिका दायर की गई। इस पर पिछले साल 18 दिसबंर को न्यायमूर्ति मनमोहन व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने दिल्ली सरकार के फैसले को रद करते हुए निर्देश दिया था कि चौटाला की याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करे।
अब बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से स्टैंडिंग काउंसल राहुल मेहरा ने कहा कि दिल्ली में चुनाव हैं और आदर्श आचार संहिता लागू है। नई सरकार बनने पर राज्य स्तरीय कमेटी इस याचिका पर विचार करेगी।
चौटाला ने दायर की थी जल्द रिहाई की याचिका
ओमप्रकाश चौटाला ने केंद्र सरकार के 18 जुलाई 2018 की अधिसूचना के हवाले से जल्द रिहाई की याचिका दायर की थी। अधिसूचना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुके पुरुष, 70 फीसदी वाले दिव्यांग व बच्चे अगर अपनी आधी सजा काट चुके हैं तो राज्य सरकार उसकी रिहाई पर विचार कर सकती है। याचिका में चौटाला ने कहा कि उनकी उम्र 83 साल हो गई है और भ्रष्टाचार के मामले में वे सात साल की सजा काट चुके हैं। याचिका में चौटाला ने कहा था कि वह अप्रैल 2013 में 60 फीसदी दिव्यांग हो चुके थे और जून 2013 में पेसमेकर लगाए जाने के बाद से वह 70 फीसदी से ज्यादा दिव्यांग हो चुके हैं। इस तरह से वे केंद्र सरकार के जल्दी रिहाई की सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं।
सजा काट रहे हैं ओपी चौटाला
साल 2000 के 3206 जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआइ अदालत ने 2013 में ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला समेत 53 लोगों को सजा दी थी। इसमें तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक संजीव कुमार भी शामिल थे।