मानहानि मामले में केजरीवाल और AAP विधायक के खिलाफ समन, कोर्ट में पेश होने का आदेश
भाजपा नेता करण सिंह तंवर द्वारा दायर मानहानि के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया है।
नई दिल्ली, जेएनएन। भाजपा नेता करण सिंह तंवर द्वारा दायर मानहानि के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया है। केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे, विधायक अमानतुल्लाह और सुरेंद्र कुमार के खिलाफ भी समन जारी किया गया है। कोर्ट ने इन सभी नेताओं को सात अगस्त को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
यह है पूरा मामला
जनवरी 2017 में भाजपा नेता और तत्कालीन नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर ने केजरीवाल के खिलाफ अधिवक्ता एमएम खान हत्याकांड में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडेय, ओखला के विधायक अमानतुल्ला खान और दिल्ली कैंट के विधायक सुरेंद्र सिंह को भी सह आरोपी बनाया गया है।
तंवर ने अपनी याचिका में सभी आरोपियों पर आइपीसी की धारा-500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि एनडीएमसी के अधिवक्ता एमएम खान की हत्या का झूठा आरोप लगाते हुए उक्त आरोपियों ने उनकी मानहानि की है।
बता दें खान की हत्या कनॉट प्लेस में एक कॉमर्शियल कांप्लेक्स चलाने वाले व्यवसायी ने कराई थी। व्यवसायी की संपत्ति से जुड़ा मामला अदालत में खान के पास ही था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग को पत्र लिखकर एनडीएमसी का अदालत में प्रतिनिधित्व कर रहे खान को हटाकर किसी बाहरी एजेंसी को यह जिम्मेदारी सौंपने की मांग की थी।
केजरीवाल और उनकी टीम ने इसी पत्र को ढाल बनाते हुए उन पर झूठा आरोप लगाया था कि खान उनके दबाव के बावजूद अच्छा काम कर रहे थे। जब वह उनके आगे नहीं झुके तो उनकी हत्या करा दी गई। अदालत में बताया गया कि पुलिस उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है, लेकिन फिर भी दो माह तक मुख्यमंत्री और उनकी टीम तंवर के खिलाफ झूठा प्रचार करती रही।