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दिल्‍ली कोर्ट ने विधानसभा अध्‍यक्ष राम निवास गोयल को दी जमानत

दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल को कोर्ट ने आज 10 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Sat, 16 Nov 2019 08:01 PM (IST)Updated: Sat, 16 Nov 2019 08:29 PM (IST)
दिल्‍ली कोर्ट ने विधानसभा अध्‍यक्ष राम निवास गोयल को दी जमानत

नई दिल्ली [सुशील गंभीर]। दिल्‍ली की राउज एवेन्यू की विशेष सत्र अदालत में दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल की अपील को सुनवाई के लिए एडमिट कर लिया है। साथ ही उन्हें 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। गोयल ने निचली अदालत से मिली छह माह जेल की सजा के खिलाफ अपील की थी।

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बिल्‍डर के घर में जबरदस्‍ती घुसने का है आरोप

निचली अदालत ने एक बिल्डर के घर में जबरदस्ती घुसने के लिए रामनिवास गोयल को दोषी करार देते हुए छह माह की सजा दी थी। अन्य आरोपितों को मारपीट करने के लिए सजा दी गई थी।

चार साल पुराने मामले में हो रही सुनवाई

यह मामला छह फरवरी 2015 का है। राम निवास गोयल व उनके समर्थकों ने विवेक विहार स्थित बिल्डर व नेता मनीष घई के घर पर चुनाव में बांटने के लिए शराब और कंबल के संदेह में छापेमारी की थी। घई ने आरोप लगाया था कि उनके साथ मारपीट की गई थी। इन आरोपों का खंडन करते हुए गोयल ने कहा था कि उन्होंने ही पहले पुलिस को इस बारे में कॉल कर सूचना दी थी। वह पुलिस के साथ ही घई के घर गए थे।

बता दें कि  वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव हुए इस मामले में बिल्डर मनीष घई ने शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं घटना के बाद पुलिस ने घर का सामान जब्त कर रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दिया था। वहीं जब मनीष घई ने रामनिवास के खिलाफ मामला दर्ज कराया था तब उस वक्‍त वह शाहदरा इलाके से विधायक थे।

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