राजस्थान में मंत्रियों और अफसरों को खर्चों में करनी होगी कटौती
Rajasthan Minister राजस्थान में अब मंत्री और अफसर हवाई यात्रा इकोनॉमी क्लास में ही करेंगे एक्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
जागरण संवाददाता, जयपुर। Rajasthan Minister: कोरोना महामारी के कारण राजस्थान सरकार के राजस्व में हो रही भारी कमी हो देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खर्चों में कटौती के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खर्चों को कम करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के अनुसार कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, कंप्यूटर अनुरक्षण, स्टेशनरी पर व्यय इस वित्तीय वर्ष में 70 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा। अब मंत्री और अफसर हवाई यात्रा इकोनॉमी क्लास में ही करेंगे, एक्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सरकारी खर्च पर विमान किराए पर लेना या विदेश यात्रा पर भी आगामी आदेश तक रोक रहेगी। निर्देश के अनुसार, सरकारी कामों के लिए की जाने वाली यात्राओं को न्यूनतम रखा जाएगा। जहां तक संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकें आयोजित की जाएंगी। सरकार में नए वाहनों की खरीद पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी।
कोविड-19 महामारी की रोकथाम, उपचार तथा पीड़ितों की सहायता के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरण को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की मशीनरी, साज-सामान, औजार, संयत्र और अन्य नई वस्तुओं की खरीद नहीं की जा सकेगी। केवल योजनाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक उपकरणों की ही खरीद की जा सकेगी।
अवकाश नहीं लेने के बदले भुगतान नहीं होगा
मौजूदा वित्तीय वर्ष में 100 प्रतिशत स्टेट फंड से नया सरकारी कार्यालय खोलने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इसके साथ राजकीय भोज तथा गिफ्ट खरीदने, अतिथि सत्कार तक प्रतिबंध रहेगा। सभी राजकीय कार्यक्रम, भूमि पूजन, उद्घाटन समारोह आदि सादगी से किए जाएंगे। संभव हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही आयोजित किए जाएंगे। अफसरों व कर्मचारियों को अवकाश नहीं लेने पर दिया जाने वाला नकद भुगतान की नई स्वीकृतियां इस वित्तीय वर्ष में स्थगित रखी जाएंगी। सभी प्रकार के प्रशिक्षण, सेमिनार, उत्सव और प्रदर्शनियों का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। अति-आवश्यक परिस्थितियों में इनका आयोजन राजकीय संस्थाओं, सरकारी भवनों या राजकीय परिसर में ही किया जा सकेगा। प्रदर्शनी के लिए बजट कम से कम 50 प्रतिशत की कमी किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी प्रमुख सचिवों व विभागाध्यक्षों की होगी।