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लोकसभा चुनाव में पूर्व मंत्री कृष्णाराज ने बिना अनुमति किया था प्रचार, MP-MLA कोर्ट में आरोप तय

पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णाराज पर लोकसभा चुनाव में बिना अनुमति प्रचार प्रसार कराने का आरोप तय हुआ है। यह आरोप एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट शाहजहांपुर में तय हुए।

By Ravi MishraEdited By: Published: Thu, 13 Feb 2020 10:14 PM (IST)Updated: Thu, 13 Feb 2020 11:24 PM (IST)
लोकसभा चुनाव में पूर्व मंत्री कृष्णाराज ने बिना अनुमति किया था प्रचार, MP-MLA कोर्ट में आरोप तय
लोकसभा चुनाव में पूर्व मंत्री कृष्णाराज ने बिना अनुमति किया था प्रचार, MP-MLA कोर्ट में आरोप तय

शाहजहांपुर, जेएनएन। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णाराज पर लोकसभा चुनाव में बिना अनुमति प्रचार प्रसार कराने का आरोप तय हुआ है। यह आरोप एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट शाहजहांपुर में तय हुए। अब इस मामले में दो मार्च को अगली सुनवाई होगी।

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लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के दर्ज मुकदमे में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णाराज गुरुवार को एमपी एमएलए विशेष कोर्ट एडीजे तृतीय किरनपाल सिंह की कोर्ट में पेश हुईं। जहां उनके अधिवक्ता नीरज पाठक ने कृष्णाराज के खिलाफ दर्ज आचार संहिता के उल्लंघन के मुकदमे को गलत बताया।

अधिवक्ता नीरज का कहना था कि कृष्णाराज पर विवेचक ने धारा 188 लगाई है जो गलत है। क्योंकि जब निगोही में पोस्टर बैनर लगाए जा रहे थे तब कृष्णाराज उस समय वहां मौजूद नहीं थीं। इसलिए इस मुकदमे को समाप्त कर दिया जाए।

मामले में जज किरनपाल सिंह ने धारा 188 लगाए जाने के पर्याप्त आधार होने की बात कहते हुए कृष्णाराज पर बिना अनुमति प्रचार प्रसार कराने का आरोप तय कर दिया। इसके बाद उन्हें पत्रावली पर साइन कराकर वापस भेज दिया गया।

यह है पूरा मामला

निगोही के तत्कालीन एसओ ने 2014 में कृष्णाराज के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन में धारा 171 एच व 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने निगोही में आचार संहिता के बाद भी उस समय भाजपा से प्रत्याशी रहीं कृष्णाराज के फोटो वाले पोस्टर व बैनर लगाए जाने का आरोप लगाया था।

कृष्णाराज के वकील ने मुकदमे को गलत बताते हुए इसे समाप्त करने का प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर धारा 171 एच को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन धारा 188 पर गुरुवार को आरोप तय कर दिए गए। 


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