हाईकोर्ट ने इंटरनेट बंद करने पर यूपी सरकार से मांगी जानकारी, तीन जनवरी को होगी याचिका पर सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंटरनेट सेवा बंद होने पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन से इस संबंध में जानकारी मांगी है।
लखनऊ, जेएनएन। अचानक इंटरनेट सेवा बंद होने से इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं को दिक्कत झेलनी पड़ी। अधिवक्ताओं ने इंटरनेट सेवा बंद होने से न्याय प्रशासन में व्यवधान उत्पन्न होने की शिकायत मुख्य न्यायाधीश से की। इस पर मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने उस पर जनहित याचिका कायम करते हुए उसे तीन जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया।
इंटरनेट सेवा बंद होने पर कोर्ट ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से इस संबंध में जानकारी मांगी है। बता दें कि प्रयागराज में शुक्रवार को इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। अधिवक्ताओं का कहना था कि इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण कोर्ट का कोई आदेश व निर्णय नहीं निकल पा रहा है। जिससे अधिवक्ताओं को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दो दिन से लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन के उग्र होने के बाद से अब अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। गुरुवार को लखनऊ और संभल में हिंसा के बाद शुक्रवार को कानपुर नगर, फीरोजाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, गोरखपुर, बिजनौर, हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर समेत 10 जिले सुलग उठे। इस दौरान अफवाहें न फैलाई जा सकें इसलिए लखनऊ सहित प्रदेश के 42 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जबकि प्रदेश में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू कर माहौल पर नियंत्रण करने का प्रयास जारी है।