जयललिता की तस्वीर विधानसभा से हटवाने के लिए डीएमके पहुंची हाइकोर्ट
डीएमके का कहना है कि जयललिता को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया था। इसलिए उनकी तस्वीर विधानसभा में लगाना उचित नहीं है।
चेन्नई, पीटीआइ। तमिलानाडु विधानसभा में आज (सोमवार) को विधानसभा अध्यक्ष पी. धनपाल द्वारा दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता की तस्वीर का अनावरण किया गया। जयललिता की तस्वीर के अनावरण के एक घंटे बाद ही डीएमके ने मद्रास हाई कोर्ट में इसे हटाने की अपील दायर कर दी। तस्वीर का अनावरण सुबह लगभग 10:30 पर किया गया।
डीएमके का कहना है कि जयललिता को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया था। इसलिए उनकी तस्वीर विधानसभा में लगाना उचित नहीं है। इसे जितनी जल्दी हो सके, हटा देना चाहिए। याचिकाकर्ता के मुताबिक, जयललिता को भ्रष्टाचार के आरोप में स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराया था। स्पेशल कोर्ट के फैसले को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां कोर्ट ने जयललिता के हक में फैसला सुनाया। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता और अन्य को दोषी पाया था। हालांकि जयललिता की मौत हो जाने की वजह से उन्हें सजा नहीं सुनाई गई। लेकिन अन्य आरोपियों को 4 साल की सजा, 100 करोड़ रुपये जुर्माना और उनकी संपत्तियां जब्त किए जाने का आदेश कोर्ट ने दिया।
वरिष्ठ वकील पी. विल्सन ने डीएमके की ओर से कोर्ट से मांग की कि मामले पर तुरंत संज्ञान लिया जाए। कोर्ट ने बताया कि पहले पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई की जाएगी, इसलिए डीएमके की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को होगी। तस्वीर लगाने के फैसले को एकतरफा और मनमाना बताते हुए विल्सन ने कहा कि यह नैतिकता के खिलाफ है।