Coronavirus: राजस्थान में सरकारी दफ्तरों के लिए नई गाइडलाइन तय की गई, सरकारी कर्मचारियों को क्वारेंटाइन लीव मिलेगी
थूक लगाकर सरकारी फाइल के पृष्ठ बदलने वाले अफसरों को बदलनी होगी आदत- सरकारी कर्मचारियों को क्वारेंटाइन लीव मिलेगी
जयपुर, जागरण संवाददाता। कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रहे राजस्थान में सरकारी दफ्तरों के लिए नई गाइडलाइन तय की गई है। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा फेज समाप्त होने के बाद राजस्थान के सरकारी दफ्तरों में कामकाज पहले की तरह व्यवस्थित ढंग से शुरू करने को लेकर गाइडलाइन तय की गई है। इसके तहत शासन सचिवालय सहित सभी विभागों के मुख्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों के अतिरिक्त बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कामकाज के लिए भी फाइलों के पृष्ठ पलटे समय उंगलियों पर थूक लगाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी आदत बदलने के लिए कहा गया है।
अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा गया है कि वे थूंक नहीं लगाएं। मास्क पहनकर आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ही दफ्तर में प्रवेश दिया जाएगा। सभी को बार-बार हाथ धोने होंगे। कार्यालय के मुख्यद्वार पर सेनेटाइजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही फाइल देखते समय खाने-पीने से बचने की हिदायत दी गई है। सरकारी कार्यालयों में लिफ्ट का उपयोग कम से कम करने एवं कर्मचारियों को दस्ताने पहनकर ही फाइलें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है।
राज्य के मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता ने सभी प्रमुख सचिवों,विभागाध्यक्षों व जिला कलेक्टरों को तय गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना को हराने के लिए कहा है। शासन सचिवालय में अधिकारियों व कर्मचारियों के अतिरिक्त बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
अस्थाई पास बनाने पर रोक को लेकर कार्मिक सचिव रोली सिंह ने निर्देश जारी किए हैं। रोली सिंह ने कार्मिकों की उपस्थिति को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब जो कार्मिक सचिवालय में बुलाए जाएंगे वे ही आएंगे। इनकी सूचना संबंधित विभागों को सुरक्षा के शासन सचिव को देनी होगी। सभी सरकारी दफ्तरों में कुल संख्या के 33 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। यह रोटेशन प्रतिदिन चलेगा।
भारतीय प्रशासनिक सेवा,भारतीय पुलिस सेवा,राज्य प्रशासनिक सेवा व पुलिस सेवा के अधिकारियों को अपने दफ्तर में नियमित रूप से बैठना होगा,लेकिन अनावश्यक लोगों से मुलाकात कम करनी होगी।
हॉटस्पॉट में रहने वाले कर्मचारी दफ्तर नहीं आ सकेंगे
कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी हॉटस्पॉट इलाकों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर आने पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। अशोक गहलोत सरकार ने तय किया है कि कोरोना से पीड़ित कर्मचारियों को क्वारेंटाइन टाइम का अवकाश दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए सर्विस रूल्स-1951 में संशोधन किया है। अब तक चेचक, हैजा, प्लेग, स्वाइन फ्लू और मेनिनजाइटिस रोग ही क्वारेंटाइन में शामिल थे। लेकिन कब कोविड-19 को भी इसमें शामिल किया गया है। किसी कर्मचारी के कोरोना संक्रमित होने की स्थिति में मेडिकल अथॉरिटी की सिफारिश पर क्वारेंटाइन लीव स्वीकृत की जा सकेगी ।