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सपा सांसद आजम खां और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ रामपुर में एक और मुकदमा

रामपुर पुलिस अधीक्षक डॉ. अजयपाल शर्मा ने बताया कि शिकायत की जांच कराने के बाद सांसद और उनके बेटे के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 06 Dec 2019 06:04 PM (IST)Updated: Fri, 06 Dec 2019 07:44 PM (IST)
सपा सांसद आजम खां और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ रामपुर में एक और मुकदमा
सपा सांसद आजम खां और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ रामपुर में एक और मुकदमा

रामपुर, जेएनएन। अलग-अलग जन्मतिथि से दो पैन कार्ड बनाने के आरोप में सांसद आजम खां और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम की फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिविल लाइंस पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी से तैयार दस्तावेज का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर हुआ है।

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भाजपा नेता आकाश सक्सेना का आरोप है कि अब्दुल्ला आजम के एक पैन कार्ड में जन्मतिथि एक जनवरी, 1993 अंकित है। यही जन्मतिथि उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों में भी है। इस पैन कार्ड का इस्तेमाल उन्होंने स्टेट बैंक के खाते में भी किया है। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर अब्दुल्ला ने स्वार-टांडा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। पहले जारी पैन कार्ड में अंकित जन्मतिथि के मुताबिक उनकी आयु चुनाव लडऩे की नहीं थी। इस पर उन्होंने दूसरा पैन कार्ड बनवाया।

जिला निर्वाचन अधिकारी के यहां प्रस्तुत नामांकन पत्र में जिस पैन कार्ड की प्रति जमा उसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर, 1990 है। अब्दुल्ला ने अपने पिता की मदद से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत चुनाव नामांकन में आयु संबंधी अयोग्यता छिपाने के मकसद से फर्जी पैन कार्ड बनवाया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अजय पाल शर्मा ने बताया कि शिकायत की जांच कराने के बाद सांसद और उनके बेटे के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना पहले भी अब्दुल्ला की जन्म तिथि और पेन कार्ड को लेकर दो मुकदमे दर्ज करा चुके हैं, जो अदालत में विचाराधीन हैं। जन्मतिथि के मुकदमे में अदालत से दोनों के गैरजमानती वारंट भी जारी हो चुके हैं।


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