संगीत सोम के बाद भाजपा विधायक विक्रम सैनी की आप के नेता ताहिर को फांसी देने की मांग
CAA Protest Delhi Violence मुजफ्फरनगर के खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने ताहिर हुसैन को दिल्ली में दंगा भड़काने और आईबी जवान अंकित शर्मा की हत्या में फांसी की मांग की है।
मुजफ्फरनगर, जेएनएन। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली में हुई हिंसा के बाद आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन पर लोगों का गुस्सा चरम पर है। मेरठ के सरधना से भाजपा के विधायक संगीत सोम के बाद अब मुजफ्फरनगर के खतौली से भाजपा के विधायक विक्रम सैनी ने ताहिर हुसैन को दिल्ली में दंगा भड़काने और आईबी के जवान अंकित शर्मा की हत्या के मामले में फांसी देने की मांग की है।
विधायक ने कहा कि दंगों के आरोपी आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन व उसके साथियों को कम से कम फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने विधायक संगीत सोम के आईबी के जवान अंकित शर्मा के हत्यारों को चौराहे पर खड़ा करके गोली मारने के बयान का समर्थन किया और कहा कि यह आज पूरे देश की मांग है। उन्होंने ताहिर हुसैन को आतंकवादी करार दिया ।
मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड पर पीएम जन औषद्यि केन्द्र पर शनिवार विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि उन्होंने भी वह वीडियो देखा है। जिसमें दिल्ली में आम आदमी का पार्षद ताहिर हुसैन हाथ में डंडा लेकर दंगा भड़का रहा था। उसकी बिल्ंिडग से उसके साथी गुलेल से पत्थर फेंक रहे थे और पेट्रोल बम बरसा रहे थे। उन्होंने कहा कि ताहिर व उसके साथियों को कम से कम फांसी की सजा देनी चाहिए। भाजपा विधायक संगीत सोम के बयान पर सैनी ने कहा कि यह संगीत सोम की ही अंतर आत्मा की आवाज नहीं है, बल्कि पूरा देश चाहता है कि ऐसे लोगों को गोली मार दी जाए। ये लोग आतंकवादी है। इन्हें ऐसी ही सजा दी जानी चाहिए।
विक्रम सैनी ने हुए कहा कि बुढ़ाना के गांव इटावा निवासी अंकित शर्मा इंटेलीजेंस ब्यूरो में दिल्ली में सुरक्षा सहायक के पद पर तैनात थे। उनका परिवार खजूरी में रहता है। 25 फरवरी की शाम को हिंसा में उपद्रवियों ने अंकित शर्मा की हत्या करके शव को नाले में फेंक दिया गया था। अंकित शर्मा के हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा काम सिर्फ देशद्रोही ही कर सकते हैं।
उपद्रव मामले में तीन आरोपितों की जमानत निरस्त
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 20 दिसंबर को हुए उपद्रव के दौरान शहर कोतवाली क्षेत्र के देना बैंक के ऐसी फूंकने तथा बाहर हुई आगजनी सहित विभिन्न संगीन धाराओं में जेल गए शहजाद, सत्तार व दिलशाद परचूनिया की जमानत अर्जी एडीजे-प्रथम वीर नायक सिंह ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। सभी आरोपित जेल में निरुद्ध हैं।