आनंद भवन को गृहकर में नहीं मिलेगी छूट, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने प्रयागराज नगर आयुक्त को सौंपी रिपोर्ट
जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड (ट्रस्ट) द्वारा संचालित आनंद भवन संग्रहालय और तारामंडल को ब्याज समेत 4.36 करोड़ रुपये गृहकर बकाया मामले में कोई छूट नहीं मिलेगी।
प्रयागराज, जेएनएन। जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड (ट्रस्ट) द्वारा संचालित आनंद भवन, संग्रहालय और तारामंडल को ब्याज समेत 4.36 करोड़ रुपये गृहकर बकाया मामले में कोई छूट नहीं मिलेगी। विस्तृत जांच के बाद नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने नगर आयुक्त को इस आशय की रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें लिखा गया है कि आनंद भवन में चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं चल रहा है। इसलिए गृहकर में छूट नहीं दी जा सकती। इस संबंध में ट्रस्ट को भी पत्र भेज दिया गया है।
नगर निगम से 4.36 करोड़ रुपये गृहकर बकाये का नोटिस मिलने के बाद बीते नवंबर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी से मुलाकात की थी और मामला निस्तारित कराने का अनुरोध किया था। महापौर ने ट्रस्ट से संबंधित दस्तावेज निगम में जमा कराने की सलाह दी। फिर नगर निगम जोन-4 की कर निर्धारण टीम ने आनंद भवन का भौतिक सत्यापन किया और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को रिपोर्ट दी। ट्रस्ट ने आनंद भवन के चैरिटेबल ट्रस्ट होने के दस्तावेज भी दिए थे। इसकी भी जांच कराई गई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां (आनंद भवन में) कामर्शियल गतिविधियां चल रही हैं। आनंद भवन गृहकर के दायरे में आता है। इसलिए छूट नहीं मिल सकती। टैक्स को लेकर ट्रस्ट का एक मामला न्यायालय में भी चल रहा है। ऐसे में कर पुनरीक्षण नहीं हो सकता। ऐसी दशा में ट्रस्ट को गृहकर देना ही होगा। नगर आयुक्त रवि रंजन का कहना है कि कर विभाग की रिपोर्ट के क्रम में ट्रस्ट को पत्र भेज दिया गया है। अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं मिला है।
नगर निगम के दस्तावेजों में जवाहर लाल नेहरू ट्रस्ट के अधीन आनंद भवन, संग्रहालय और तारामंडल पर गैर आवासीय गृहकर लगाया जा रहा है। ट्रस्ट द्वारा 600 रुपये वार्षिक गृहकर जमा किया जा रहा है, जबकि नगर निगम के अनुसार जवाहर लाल नेहरू ट्रस्ट पर 8,27,050 रुपये वार्षिक गृहकर लग रहा है। ब्याज समेत 4.36 करोड़ रुपये गृहकर बकाया है।