विधायकी रद होने पर अब्दुल्ला आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
सपा सांसद आजम खान के पुत्र अब्दुल्लाह आजम खान ने चुनाव रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां ने विधायकी रद किए जाने संबंधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए अब्दुल्ला की विधायकी रद कर दी थी कि वर्ष 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए कम थी। वह 11 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित स्वार से सपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे।
हाई कोर्ट ने सोमवार को स्वार विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रत्याशी रहे नवाब काजिम अली खां की याचिका पर सुनवाई करते हुए अब्दुल्ला के चयन को रद कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब अब्दुल्ला ने नामांकन पत्र दाखिल किया था तब वह 25 साल के नहीं थे। अपनी याचिका में काजिम अली ने कहा था कि अब्दुल्ला की वास्तविक जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 की बजाय एक जनवरी 1993 है। उन्होंने इसके लिए अब्दुल्ला के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और वीजा पर अंकित जन्म तिथि एक जनवरी 1993 का हवाला दिया था।
हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला की मां के सर्विस रिकॉर्ड समेत उनकी जन्मतिथि से संबंधित समस्त दस्तावेज की जांच की थी। उसने पाया था कि दस्तावेजों में अब्दुल्ला की जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्ज है। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को फैसले से चुनाव आयोग तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा को अवगत कराने को भी कहा था, ताकि वे आगे की कार्रवाई कर सकें।
पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम खान के रामपुर जिले के स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जाने को शून्य घोषित करते हुए निर्वाचन रद कर दिया था। कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश दिया था कि आदेश की प्रति चुनाव आयोग व विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित करें।
यह था मामला
अब्दुल्लाह का पहला पैन कार्ड (डीएफओपीके6164के) 30 अगस्त 2013 को बना था, जिसमें उनकी जन्मतिथि एक जनवरी, 1993 दर्ज कराई गई थी। अब्दुल्लाह की हाईस्कूल की सीबीएसई की मार्कशीट (रोल नंबर-5260139) में भी यही जन्मतिथि दर्ज है। इस लिहाज से अबदुल्ला की 25 साल की उम्र एक जनवरी 2018 को पूरी होनी थी, जबकि उनके पिता आजम खान ने उन्हें 2017 के विधानसभा चुनाव में उतारने का मन बनाया था। इस चुनाव के समय अब्दुल्लाह की उम्र 24 साल थी, जो कि चुनाव लड़ने के लिए कम थी, इसीलिए 24 मार्च, 2015 को अब्दुल्लाह का एक और पैन कार्ड (डीडब्ल्यूएपीके7513आर) बनवाया गया और इसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर, 1990 दर्ज करा दी गई।