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विधान सभा चुनाव के लिए अबदुल्ला ने की थी जालसाजी, 25 साल आयु दिखाने को बनवाया दूसरा पैन कार्ड

भाजपा सरकार में दो बार मंत्री और चार बार विधायक रहे शिव बहादुर सक्सेना के पुत्र आकाश सक्सेना ने अबदुल्ला के खिलाफ शिकायत निर्वाचन आयोग व आयकर विभाग में दर्ज कराई थी।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 17 Dec 2019 02:56 PM (IST)Updated: Tue, 17 Dec 2019 02:57 PM (IST)
विधान सभा चुनाव के लिए अबदुल्ला ने की थी जालसाजी, 25 साल आयु दिखाने को बनवाया दूसरा पैन कार्ड
विधान सभा चुनाव के लिए अबदुल्ला ने की थी जालसाजी, 25 साल आयु दिखाने को बनवाया दूसरा पैन कार्ड

लखनऊ, जेएनएन। विधायक बनने के लिए 25 साल उम्र चाहिए, लेकिन सपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे आजम खां के पुत्र मोहम्मद अबदुल्ला आजम खां की उम्र 2017 के विधानसभा चुनाव के लिहाज के 24 साल ही बैठ रही थी। यह उम्र उसके पैन कार्ड में दर्ज थी। इसलिए अबदुल्ला का एक और पैन कार्ड बनवाया गया, जिसमें उम्र 26 साल हो गई। भाजपा सरकार में दो बार मंत्री और चार बार विधायक रहे शिव बहादुर सक्सेना के पुत्र आकाश सक्सेना ने यही शिकायत निर्वाचन आयोग व आयकर विभाग में दर्ज कराई थी।

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रामपुर निवासी आकाश ने अगस्त, 2017 में यह मामला लखनऊ में उठाया था। इसमें उन्होंने कहा था कि आजम खां ने अपने पुत्र को विधायक बनाने के लिए उसकी उम्र छिपाई, जालसाजी व धोखाधड़ी करते हुए उसके दो पैन कार्ड बनवाए और विधानसभा चुनाव के नामांकन में झूठा शपथ पत्र दिया। आकाश ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस बाबत दिए शिकायत पत्र के साथ अबदुल्ला के नामांकन के शपथ पत्र, बैैंक पासबुक, दोनों पैन कार्ड के ई-टैक्स चालान, दोनों पैन कार्ड और हाईस्कूल की मार्कशीट की फोटोकॉपी के अलावा लखनऊ नगर निगम द्वारा जारी गलत जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी लगाई थी।

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यह था मामला

अबदुल्ला का पहला पैन कार्ड (डीएफओपीके6164के) 30 अगस्त 2013 को बना था, जिसमें उनकी जन्मतिथि एक जनवरी, 1993 दर्ज कराई गई थी। अबदुल्ला की हाईस्कूल की सीबीएसई की मार्कशीट (रोल नंबर-5260139) में भी यही जन्मतिथि दर्ज है। इस लिहाज से अबदुल्ला की 25 साल की उम्र एक जनवरी 2018 को पूरी होनी थी, जबकि आजम ने उन्हें 2017 के विधानसभा चुनाव में उतारने का मन बनाया था। इस चुनाव के समय वास्तव में अबदुल्ला की उम्र 24 साल थी, जो कि चुनाव लडऩे के लिए कम थी। इसीलिए 24 मार्च, 2015 को अबदुल्ला का एक और पैन कार्ड (डीडब्ल्यूएपीके7513आर) बनवाया गया और इसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर, 1990 दर्ज करा दी गई। इस जन्मतिथि को तर्कसंगत बनाने के लिए 21 जनवरी, 2015 को लखनऊ नगर निगम से एक जाली जन्म प्रमाणपत्र बनवाया गया। नई जन्म तिथि के लिहाज से 2017 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते समय अबदुल्ला की उम्र 26 साल हो गई।

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हाथ से चढ़ाई थी सूचना

बैैंक पासबुक हो या नामांकन का शपथ पत्र, दोनों में बाकी सारी जानकारी टाइप की हुई है, जबकि 26 साल उम्र बताने वाले पैन कार्ड की सूचना हाथ से दर्ज की गई थी। शपथ पत्र में जिस बैैंक खाते को नए पैन कार्ड से लिंक बताया गया, वह वास्तव में पुराने पैन कार्ड से लिंक था। इसी तरह जो आयकर रिटर्न नए पैन कार्ड पर भरे गए दिखाए गए, वह असल में पुराने पैन कार्ड पर दाखिल किए गए थे।

मार्कशीट बनी आधार

अबदुल्ला की मार्कशीट को आधार बनाते हुए उम्र छिपाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। कोर्ट में दो पैन कार्ड बनवाए जाने की जानकारी भी रखी गई थी। पैन कार्ड मामले में आकाश ने पिता-पुत्र दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की थी। आकाश ने आजम के खिलाफ सेना के खिलाफ अपशब्द कहने और भावनाएं आहत करने का मामला भी दर्ज कराया था। जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी गड़बडिय़ों को लेकर भी आकाश आवाज उठाते रहे हैैं।

शीतकालीन सत्र में शामिल न हो सकेंगे

हाईकोर्ट द्वारा अब्दुला आजम की विधायकी निरस्त कर देने से वह मंगलवार से आरंभ शीतकालीन सत्र में भी भाग नहीं ले सकेंगे। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे का कहना है कि अब्दुला आजम को हाई कोर्ट द्वारा विधायक पद से अनर्ह किया गया है इसलिए उन्हें सदन की बैठक मेें भाग लेने का अधिकार नहीं रहता है। 


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