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सांसद अतुल राय को मिली पैरोल के खिलाफ पी‍ड़‍िता पहुंची सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

Atul Rai molestation case दुष्कर्म के आरोपी बसपा सांसद अतुल राय को लोकसभा सदस्यता की शपथ लेने के लिए हाईकोर्ट से मिली दो दिन की पैरोल के खिलाफ पीडि़ता सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Tue, 28 Jan 2020 09:34 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jan 2020 09:34 PM (IST)
सांसद अतुल राय को मिली पैरोल के खिलाफ पी‍ड़‍िता पहुंची सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती
सांसद अतुल राय को मिली पैरोल के खिलाफ पी‍ड़‍िता पहुंची सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

नई दिल्ली, जेएनएन। Victim reaches Supreme Court against parole of MP Atul Rai दुष्कर्म के आरोपी जेल में बंद उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी संसदीय सीट से बसपा सांसद अतुल राय को लोकसभा सदस्यता की शपथ लेने के लिए हाईकोर्ट से मिली दो दिन की पैरोल के खिलाफ पीडि़ता सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पीडि़ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अतुल राय को पैरोल देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने की मांग की है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत 23 जनवरी को अतुल राय को दो दिन की पैरोल दी थी जिसमें उसे पुलिस अभिरक्षा में दिल्ली ले जाया जाना है जहां 31 जनवरी को राय लोकसभा सदस्य की शपथ लेंगे। पीडि़ता ने वकील किसलय शुक्ला और पियूष द्विवेदी के जरिये याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक भी लगाने की मांग की है। पीडि़ता की ओर से गत वर्ष मई में अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था। राय मई से ही जेल में है। इसके बाद लोकसभा चुनाव में अतुल राय बसपा की टिकट पर घोसी संसदीय सीट पर चुनाव जीते थे।

चुनाव जीतने के बाद अतुल राय ने जेल में होने के कारण अभी तक लोकसभा सदस्यता की शपथ नहीं ली है। राय की ओर से हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि अगर सदन की 60 बैठकें पूरी हो गई और उसने शपथ नहीं ली तो उसकी सीट रिक्त घोषित हो जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने राय को शपथ लेने के लिए दो दिन की पैरोल दी थी। राय के खिलाफ इलाहाबाद की एमपी एमएलए की विशेष अदालत में ट्रायल चल रहा है।


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