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नगालैंड छह माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित, लगाया गया अफस्पा कानून

गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की राय है कि पूरा नगालैंड बाधित और खतरनाक स्थिति में है। ऐसे में सशस्त्र बलों को सिविलियन शक्ति प्रदान करना आवश्यक है।

By TaniskEdited By: Published: Mon, 31 Dec 2018 07:15 PM (IST)Updated: Mon, 31 Dec 2018 07:15 PM (IST)
नगालैंड छह माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित, लगाया गया अफस्पा कानून
नगालैंड छह माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित, लगाया गया अफस्पा कानून

नई दिल्ली, प्रेट्र। पूरे नगालैंड को और छह माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। विवादित अफस्पा कानून के तहत राज्य जून 2019 के आखिर तक बाधित क्षेत्र घोषित रहेगा। यह कानून सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना पूर्व सूचना के गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है।

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एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की राय है कि पूरा नगालैंड बाधित और खतरनाक स्थिति में है। ऐसे में सशस्त्र बलों को सिविलियन शक्ति प्रदान करना आवश्यक है।

अधिसूचना में कहा गया है, 'अब सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम 1958 (1958 का नंबर 28) की धारा तीन द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार घोषित करती है कि 30 दिसंबर 2018 से पूरा राज्य अगले छह महीने की अवधि के लिए बाधित क्षेत्र रहेगा।'

गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में जारी हत्या, लूट और भयादोहन की घटना के कारण नगालैंड को गड़बड़ी वाला क्षेत्र बनाए रखने का फैसला लिया गया है। इन घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है।


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