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तेलंगाना सीएम ने COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए चिकित्सा कर्मचारियों को सलाम ठोका

राव ने कहा कि राज्य में लगभग 25000 मेडिकल स्टाफ को तुरंत काम हेतु तैयार किया गया है।

By Nitin AroraEdited By: Published: Tue, 07 Apr 2020 10:10 AM (IST)Updated: Tue, 07 Apr 2020 10:10 AM (IST)
तेलंगाना सीएम ने COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए चिकित्सा कर्मचारियों को सलाम ठोका

हैदराबाद, एएनआइ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को सभी चिकित्सा कर्मचारियों को COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए सलाम ठोका और कहा कि वे दूसरों के इलाज के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, 'वे जानते हैं कि उनकी जान जोखिम में है और वे कोरोना वायरस से भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने उन सभी को अलग रखा है और अच्छे से उपचार कर रहे हैं। सफाईकर्मियों से लेकर निर्देशकों तक, मैं अपनी तरफ से और तेलंगाना की ओर से सभी चिकित्सा स्टाफ को सलामी देता हूं।'

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राव ने कहा कि राज्य में लगभग 25,000 मेडिकल स्टाफ को तुरंत काम हेतु तैयार किया गया है। स्वच्छता विभाग को अपनी सलामी देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, 'आप हमारी आंखों के सामने सैनिक हैं, जो राज्य की रक्षा करने में भूमिका निभा रहे हैं। हम आपको जो भुगतान कर रहे हैं, वह कम राशि है, लेकिन आप पहचाने जाओगे, सरकार के दिल में रहोगे।' राव ने श्रमिकों से अपनी सेवाओं को जारी रखने का अनुरोध किया और कहा कि राशि तुरंत जारी करने के लिए वित्त सचिव को आदेश दिए गए हैं।

बता दें कि तेलंगाना में अब तक कुल 364 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 320 एक्टिव केस हैं और 11 लोगों की राज्य में मौत हो चुकी है। दिल्ली में तब्लीगी जमात के सम्मेलन के कारण काबू में चल रहे कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक बढ़ोत्तरी हुई है। तेलंगाना पुलिस ने दिल्ली के तबलीगी जमात में शामिल हुए कोरोना वायरस से संक्रमित 10 इंडोनेशियाई लोगों पर कार्रवाई की है। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में अपना इलाज पूरा करा चुके इन लोगों पर विदेशी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया गया है।

जानकारी के मुताबिक यह सभी लोग दिल्ली में तब्लीगी जमात की बैठक में भाग लेने के बाद ट्रेन से करीमनगर पहुंचे थे। करीमनगर में इंडोनेशियाई नागरिकों को लाने वाले उनके दो एजेंट और चार स्थानीय लोगों पर भी महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाया गया है।


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