राजीव गांधी हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर में करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के एक दोषी की अपील पर अक्टूबर में सुनवाई करेगा।
नई दिल्ली [प्रेट्र]। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के एक दोषी की अपील पर अक्टूबर में सुनवाई करेगा। साथ ही इस हत्या की गहरी साजिश की जांच के लिए सीबीआइ के नेतृत्व वाली मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनीटरिंग एजेंसी (एमडीएमए) की रिपोर्ट भी तलब की जाएगी।
1998 में गठित एमडीएमए राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में 21 मई, 1991 में हुई हत्या के पीछे की व्यापक साजिश की जांच कर रहा है। तब एक चुनावी रैली में धनु नाम की आत्मघाती मानव बम ने राजीव गांधी समेत 15 लोगों की हत्या कर दी थी। विस्फोट में वह भी मारी गई थी। राजीव गांधी की हत्या मानव बम से होने का पहला हाईप्रोफाइल मामला था।
जस्टिस एमसी जैन जांच आयोग की सिफारिश पर एमडीएमए का गठन किया गया था। जैन आयोग ने राजीव गांधी की हत्या के पीछे किसकी साजिश है इस पर गहरी पड़ताल की थी। एमडीएमए का नेतृत्व एक सीबीआइ अफसर के हाथ में है। इसमें आइबी, रॉ और राजस्व गुप्तचर और अन्य एजेंसियां भी शामिल हैं।
यह मामला शुक्रवार को जस्टिस रंजन गोगोई, नवीन सिन्हा और केएम जोसेफ की खंडपीठ के समक्ष आया। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अक्टूबर में सूचीबद्ध होगी। तब हम इसे सुनेंगे। उल्लेखनीय है कि इस हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे 45 वर्षीय एजी पेरारिवलन ने एमडीएमए की जांच पूरी होने तक अपनी सजा को स्थगित रखने की अपील की है। एमडीएमए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जांच अब भी जारी है। लेटर रोगेटरी (एलआर) श्रीलंका समेत कई देशों को जारी किए गए हैं।