INX मीडिया केस में कार्ति चिदंबरम को 'सुप्रीम' झटका, 1 मार्च को ED के सामने होना होगा पेश
INX media मामले में ईडी के समन को रद करने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कार्ति चिदंबरम को लगा झटका। 1 मार्च को ED के समाने होना होगा पेश।
नई दिल्ली (पीटीआई)। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आइएनएक्स मीडिया के मनी लांड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। कार्ति की अपील पर यह सुनवाई 6 मार्च को होगी।
हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से कार्ति चिदंबरम को अपने समक्ष एक मार्च को पेश होने के समन को स्थगित करने से इन्कार कर दिया। साथ ही कहा कि वह इस विषय में संबंधित प्रशासन से अपील कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव रॉय और डीवाइ चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने शुक्रवार को कार्ति चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मामले की सुनवाई छह मार्च को होगी।
कपिल सिब्बल ने अदालत में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की प्रक्रिया को उपयुक्त अपील से चुनौती देने के लिए समय मांगा था। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 15 मई को पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी.चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एक एफआइआर दर्ज की गई थी। कार्ति पर आइएनएक्स मीडिया के लिए वर्ष 2007 में 305 करोड़ रुपये की रकम ओवरसीज से अनियमितताएं बरत कर ली गईं। इसके लिए गलत तरीके से फारेन इनवेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (एफआइपीबी) से इसे मंजूरी दिलाई गई। -
कार्ति ने याचिका में क्या कहा
कार्ति चिदंबरम ने अपनी याचिका में कहा कि हाईकोर्ट की इजाजत के बाद वे विदेश यात्रा पर गए हैं और वहां से 28 फरवरी को चेन्नई वापस लौंटेंगे। ऐसे में ईडी ने उन्हें वक्त नहीं दिया है और एक मार्च का समन जारी करते हुए पेश होने को कहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ईडी ने 15-15 घंटे तक उनसे पूछताछ की है और इस दौरान उन्हें न खाने और न पीने की इजाजत दी गई।
गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को व्यावसायिक दौरे पर यूरोप जाने की इजाजत दी थी और उन्हें 28 फरवरी तक वापस भारत लौटने के लिए कहा था।