देशभर में अधूरी परियोजनाओं का पूरा होना सुनिश्चित करे सरकार- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनकी परियोजनाएं अधूरी है उनके खिलाफ की जाए उचित कार्यवाही
By Nitin AroraEdited By: Published: Tue, 23 Jul 2019 10:24 PM (IST)Updated: Tue, 23 Jul 2019 10:24 PM (IST)
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की परियोजनाओं में घर खरीदने वाले होम बायर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी को घर दिलाने के लिए फैसला दिया है। कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों तथा आवास और शहरी विकास के सचिवों को निर्देश दिया है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अन्य राज्यों में अधूरी पड़ी परियोजनाओं को रेरा कानून के मुताबिक समयबद्ध ढंग से पूरा करना सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिनकी परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं उन लीज होल्डरों यानी बिल्डरों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। कोर्ट ने कहा कि खरीदारों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए।
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