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NRC की डेडलाइन बढ़ाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

एनआरसी की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाने को लेकर केंद्र और असम सरकार की याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Tue, 16 Jul 2019 11:35 AM (IST)Updated: Tue, 16 Jul 2019 11:43 AM (IST)
NRC की डेडलाइन बढ़ाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
NRC की डेडलाइन बढ़ाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल रजिस्टर फॉर सिटिजन्स (NRC) को लेकर केंद्र और असम सरकार द्वारा दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। एनआरसी की डेडलाइन 31 जुलाई से आगे बढ़ाने के लिए याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह याचिका की जांच करेगी।

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न्यायाधिकरण पर असम एनआरसी से बाहर रह गए लोगों की अपील सुनने का जिम्मा है। शीर्ष अदालत असम एनआरसी को अंतिम रूप देने की कवायद की निगरानी कर रही है और इसके लिए 31 जुलाई की समय सीमा तय की है। इसका मूल उद्देश्य घुसपैठ करके अवैध रूप से भारत में आए लोगों की पहचान करना है।

बता दें कि सबसे पहले छह दिसंबर, 2013 को सरकार ने पहली अधिसूचना जारी कर तीन साल में एनआरसी बनाने का कार्य पूरा कर उसे प्रकाशित करने की घोषणा की थी। इसके बाद से अभी तक समयसीमा को छह बार बढ़ाया जा चुका है।

30 जुलाई, 2018 को जब एनआरसी की अंतरिम सूची का प्रकाशन हुआ तो उसे लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया था। उसमें राजनीतिक दलों और प्रभावित लोगों ने 40.7 लाख लोगों के नाम दर्ज न करने पर सवाल उठाए। रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए आए कुल 3.29 करोड़ आवेदनों में से 2.9 करोड़ को नागरिक माना गया, बाकी का नाम भारतीय नागरिक के तौर पर रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया।


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