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कनिमोरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ द्रमुक नेता कनिमोरी करुणानिधि की याचिका पर थूटुकुड्डी संसदीय क्षेत्र के एक मतदाता को नोटिस जारी किया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Mon, 09 Dec 2019 09:50 PM (IST)Updated: Mon, 09 Dec 2019 09:50 PM (IST)
कनिमोरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता को नोटिस जारी किया
कनिमोरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता को नोटिस जारी किया

 नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ द्रमुक नेता कनिमोरी करुणानिधि की याचिका पर थूटुकुड्डी संसदीय क्षेत्र के एक मतदाता को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने कनिमोरी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने से इन्कार कर दिया था।

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द्रमुक नेता ने चुनाव याचिका पर हाई कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाई कोर्ट में मतदाता ए सनातन कुमार की चुनाव याचिका पर चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। पीठ ने अपने आदेश में कनिमोरी की याचिका पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इस पीठ में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्य कांत भी शामिल हैं।

द्रमुक नेता का आग्रह नामंजूर

इससे पहले, हाई कोर्ट ने कनिमोरी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली दो चुनाव याचिकाओं को खारिज करने का द्रमुक नेता का आग्रह नामंजूर कर दिया था। एक मतदाता और भाजपा नेता ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव याचिका को अंतिम निष्कर्ष तक जरूर ले जाना चाहिए।

पति के पैनकार्ड का उल्‍लेख नहीं करने का आरोप 

हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कनिमोरी ने चुनाव हलफनामे में अपने परिवार की संपत्ति की जानकारी देते समय अपने पति के परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) का उल्लेख नहीं किया है। कनिमोरी का कहना है कि उनके पति प्रवासी भारतीय हैं और वह सिंगापुर में रहते हैं। उनके पास न तो पैन कार्ड है और न ही वह भारत में आयकर का भुगतान करते हैं।

कनिमोरी ने इस चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा की तमिलिसाई सौंदरराजन को पराजित किया था। उन्होंने भी द्रमुक नेता के निर्वाचन को चुनौती दी थी। तेलंगाना की राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली।


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