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चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

चुनावी ब्रॉन्ड जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने केंद्र के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है।

By Nancy BajpaiEdited By: Published: Fri, 02 Feb 2018 03:03 PM (IST)Updated: Fri, 02 Feb 2018 03:03 PM (IST)
चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली (एएनआइ)। चुनावी बॉन्ड जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सीपीएम नेता और महासचिव सीताराम येचुरी ने चुनावी बॉन्ड जारी करने के सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यामूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने येचुकी की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पहले से लंबित मामले के साथ इसे अटैच कर दिया है।

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बता दें कि केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली सीपीएम नेता की याचिका में कहा गया कि यह कदम लोकतंत्र को कमतर आंकने वाला है। याचिका में कहा गया कि इस फैसले से राजनीतिक भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी होगी। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि उन्होंने यह मामला संसद में भी उठाया था। उन्होंने इसमें संशोधन का अनुरोध भी किया था, लेकिन लोकसभा में बहुमत के सहारे सरकार ने राज्यसभा की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था।

येचुकी ने कहा संसद में मामले को उठाने के बाद भी जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के आलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। बता दें कि एनडीए सरकार ने पिछले बजट में चुनावी बांड की घोषणा की थी। एनडीए सरकार ने अपने पिछले बजट में कहा था कि बॉन्ड योजना के जरिए भारत में रानीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता आएगी। चुनाव आयोग ने इसे प्रतिगामी कदम करार दिया था।। हालांकि इस पर विपक्ष का मांग है कि चुनावी बॉन्ड की जगह सरकार चुनाव आयोग की तरह एक संस्था का निर्माण करे जिससे कि कॉर्पोरेट उसे फंड दे सके और यह चुनाव आयोग की देखरेख में रहे।


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