मुंबई में प्रस्तावित शिवाजी स्मारक पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और महाराष्ट्र को नोटिस
मुंबई के पास अरब सागर में प्रस्तावित छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया है।
By Bhupendra SinghEdited By: Published: Wed, 16 Jan 2019 10:30 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jan 2019 08:43 AM (IST)
नई दिल्ली, प्रेट्र। मुंबई के पास अरब सागर में प्रस्तावित छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्मारक के निर्माण पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था, जिसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस के कौल की पीठ ने यह नोटिस जारी किया है।
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश अधिवक्ता निशांत आर कटनेश्वरकर ने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने मौखिक रूप से स्मारक का निर्माण कार्य रोकने के लिए भी उनसे कहा है। कंजरवेशन एक्शन ट्रस्ट नामक एनजीओ ने स्मारक के निर्माण के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के 23 फरवरी, 2015 के आदेश को चुनौती दी थी।
हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में एनजीओ ने कहा था कि मंत्रालय द्वारा अवैध तरीके से 17 फरवरी, 2015 की अधिसूचना जारी कर तटवर्ती क्षेत्र अधिसूचना 2011 के एक क्लाज में संशोधन किया गया था।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें