SC ने चुनाव आयोग से पूछा- क्या AMMK को दिया जा सकता है 'प्रेशर कुकर' चुनाव चिह्न
AMMK Party Election Symbol, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, क्या आगामी चुनाव में टीटीवी दिनाकरण की तमिलनाडु की अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कषगम को प्रेशर कुकर चुनाव चिह्न दिया जा सकता है?
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव आयोग से पूछा, 'क्या आगामी चुनाव में टीटीवी दिनाकरण की तमिलनाडु की अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कषगम (AMMK Party) को 'प्रेशर कुकर' (Pressure Cooker) चुनाव चिह्न दिया जा सकता है?' एएमएमके के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन (TTV Dhinakaran) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य के तिरुवरुर उपचुनाव में चुनाव चिह्न प्रेशर कुकर आवंटित करने की मांग की थी।
दिनाकरन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच से इस पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। बता दें कि तिरुवरुर में 28 जनवरी को उप चुनाव होने वाला है। ये सीट तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के निधन के बाद खाली हो गई थी। दिनाकरन ने 15 मार्च, 2018 को एएमएमके की स्थापना की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च, 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें दिनाकरन गुट को तमिलनाडु के स्थानीय चुनाव के लिए अलग चुनाव चिह्न कुकर आवंटित करने के आदेश दिया गया था। 9 मार्च, 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिनाकरन गुट को तमिलनाडु में अलग चुनाव चिह्न कुकर देने का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वो इस गुट कोई अलग नाम भी दें।