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SC का आदेश, चार दिन के अंदर अंतरिम जमानत के लिए कोलकाता हाईकोर्ट जाएं GJM नेता

सुप्रीम कोर्ट ने गौरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं रोशन गिरी और बिमल गुरुंग की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट में जाने का आदेश दिया है।

By Atyagi.jimmcEdited By: Published: Wed, 03 Apr 2019 12:32 PM (IST)Updated: Wed, 03 Apr 2019 12:48 PM (IST)
SC का आदेश, चार दिन के अंदर अंतरिम जमानत के लिए कोलकाता हाईकोर्ट जाएं GJM नेता
SC का आदेश, चार दिन के अंदर अंतरिम जमानत के लिए कोलकाता हाईकोर्ट जाएं GJM नेता

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने गौरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं रोशन गिरी और बिमल गुरुंग ने सुंप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट में जाने के लिए कहा है। 

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 कोर्ट ने जीजेएम नेताओं से कहा कि वो चार दिन के अंदर-अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए अपील करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट न कलकत्ता हाईकोर्ट से इस मामले को जल्द निपटाने का भी आदेश जारी कियाा है। SC ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा कि जब-तक वो कोई फैसला नहीं लेता तब-तक किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की जाए। 

जीजेएम के नेता ने कोर्ट में दावा करते हुए कहा पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें राजनीति से प्रेरित होकर परेशान कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुंग के खिलाफ दर्ज 53 एफआईआर की सूची दाखिल करते हुए कहा था कि वो अभी भी 24 मामलों में जांच के दायरे में हैं। गौरतलब है कि जेजीएम समिति ने भी हाल ही में गुरुंग को छह माह के लिए बर्खास्त कर बिनय तमंग को पार्टी का नया प्रमुख नियुक्त किया था।  

मामला दर्ज होने के बाद से गुरुंग फरार 
गौरखालैंड की मांग के लिए दार्जिलिंग में आंदोलन किए गए थे ये आंदोलन हिंसक हो गए थे। इसके बाद गुरुंग और उनके साथियों के खालिफ पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से गुरुंग और उनके कुछ साथी फरार चल रहे हैं। गुरुंग ने प्रदर्शन के दौरान गोरखालैंड समर्थकों की कथित हत्याओं के मामले में स्वतंत्र जांच की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।  


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