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राजनाथ ने कहा-एससी-एसटी कानून में सख्त हुए प्रावधान, एक्सक्लूसिव कोर्ट होंगी गठित

गृहमंत्री राज्यसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान पूछे गए वालों का जवाब दे रहे थे।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Wed, 18 Jul 2018 07:45 PM (IST)Updated: Thu, 19 Jul 2018 12:26 AM (IST)
राजनाथ ने कहा-एससी-एसटी कानून में सख्त हुए प्रावधान, एक्सक्लूसिव कोर्ट होंगी गठित
राजनाथ ने कहा-एससी-एसटी कानून में सख्त हुए प्रावधान, एक्सक्लूसिव कोर्ट होंगी गठित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एससी-एसटी कानून में कोई ढिलाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इस समुदाय को संविधान से जो अधिकार प्राप्त है, उसे न कोई संस्था छीन सकती है और न ही कोई। कानून को सख्त बनाये रखने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किये गये हैं। सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने इसके लिए हर संभव प्रयास किये हैं। गृहमंत्री बुधवार को राज्यसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान पूछे गए वालों का जवाब दे रहे थे।

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उन्होंने कहा कि एससी-एसटी समुदाय के हितों को संरक्षित करने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि अब स्पेशल कोर्ट से चलने वाला नहीं है। उसकी जगह अब एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का गठन होगा। सिंह ने कहा कि देश में 1094 ऐसे कोर्ट बनाये जा रहे हैं।

उन्हें यकीन है कि इस तरह के प्रावधानों से दोषियों को सजा दिलाने की दरें बढ़ेंगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर चिंता जताने के बाद सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया।

एक अन्य सवाल के जवाब में गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने बताया कि 24 राज्यों में स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट का गठन किया जाना है। जबकि 30 राज्यों में पहले से ही स्पेशल कोर्ट स्थापित किये जा चुके हैं। राज्यों को इसमें रुचि दिखानी चाहिए, ताकि इसके गठन में कोई विलंब न होने पाये। उन्होंने 2013 से 2016 के बीच के अपराध आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि इस दौरान एससी एसटी के खिलाफ अपराधों में वृद्धि नहीं हुई है। 


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