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दिनाकरन को बड़ा झटका, चुनाव चिह्न प्रेशर कूकर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक टीटीवी दिनाकरन पार्टी का चुनाव चिह्न 'प्रेशर कुकर' उपयोग नहीं कर सकते हैं।

By Arti YadavEdited By: Published: Wed, 28 Mar 2018 02:52 PM (IST)Updated: Wed, 28 Mar 2018 02:52 PM (IST)
दिनाकरन को बड़ा झटका, चुनाव चिह्न प्रेशर कूकर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
दिनाकरन को बड़ा झटका, चुनाव चिह्न प्रेशर कूकर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली, (प्रेट्र)। जयललिता के भतीजे टीटीवी दिनाकरन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटाका दिया है। हाईकोर्ट ने दिनाकरन की पार्टी को तमिलनाडू में चुनाव लड़ने के लिए प्रेशर कूकर का चिह्न दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उस आदेश को रद्द कर दिया है। दिनाकरन अब प्रेशर कुकर का इस्तेमाल चुनावों में नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक टीटीवी दिनाकरन पार्टी का चुनाव चिह्न 'प्रेशर कुकर' उपयोग नहीं कर सकते हैं।

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जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस ए एम खानविलकर की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यकारी जज को दो जजों की बेंच गठित करने के लिए कहा है और एआइएडीएमके के दोनों गुटों के बीच चल रहे विवाद को अप्रैल तक निपटाने के लिए कहा है। गौरतलब है कि इस महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देस दिया था कि नेता टीटीवी दिनाकरन के गुट को अलग नाम और अलग चुनाव चिह्न दिया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया था कि पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए नया चुनाव चिह्न 'कूकर' दिया जाए।

बता दें कि एआईएडीएमके से बाहर किए गए नेता और आरके नगर से निर्दलीय विधायक टीटीवी दिनाकरन ने हाल ही में नई पार्टी 'अम्मा मक्कल मुनेंत्रा काजगम' बनाई थी। पार्टी को चुनाव आयोग की तरफ से फिलहाल प्रेशर कुकर का निशान दिया गया था लेकिन दिनाकरन चाहते हैं कि चुनाव आयोग दो पत्ती चुनाव चिह्न उनकी पार्टी को आवंटित करें। चुनाव चिह्न दो पत्ती पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इके पलानीस्वामी के नेतृत्व वाला गुट और टीटीवी दिनाकरण के नेतृत्व वाला प्रतिद्वंद्वी गुट दोनों ही दावा कर रहे हैं।

बता दें कि हाल ही में तमिलनाडु की बहुचर्चित विधानसभा सीट राधाकृष्णन नगर (आरके नगर) पर हुए उपचुनाव में टीटीवी दिनाकरन ने शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने एआईएडीएमके के उम्मीदवार मधुसूदनन को 40,707 वोटों के अंतर से हराया।


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