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टेरर फंडिंग मामला: जहूर वटाली की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

जम्‍मू कश्‍मीर के व्‍यापारी जहूर वटाली की जमानत पर रोक लगाते हुए एनआइए की याचिका को टाल दिया है।

By Monika MinalEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 03:14 PM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 03:33 PM (IST)
टेरर फंडिंग मामला: जहूर वटाली की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्‍ली (जेएनएन)। टेरर फंडिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जम्मू कश्मीर के व्यापारी ज़हूर वटाली को हाई कोर्ट से मिली ज़मानत पर रोक लगा दी। साथ ही एनआईए की याचिका पर वटाली को नोटिस जारी कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को है।

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चीफ जस्‍टिस दीपक मिश्रा के साथ जस्‍टिस ए एम खान्‍विलकर और डी वाई चंद्रचूड की बेंच ने एनआइए की याचिका को स्‍वीकार किया जिसमें कहा गया था कि वटाली की रिहाई से टेरर फंडिंग मामले की चल रही जांच गंभीर तौर पर प्रभावित हो सकती है। एनआइए का प्रतिनिधित्व अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल और एडीशनल सॉलिसीटर जनरल मनिंदर सिंह द्वारा किया गया। बता दें कि हाई कोर्ट ने 13 सितंबर को वटाली को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और दो-दो लाख रुपये के दो प्रतिभूतियों पर जमानत दी थी। कोर्ट ने वटाली को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि शुरुआत में पाए गए सबूतों से यह नहीं पता चलता की 70 वर्षीय जहूर अहमद शाह वटाली साजिश में शामिल था। पिछले साल 17 अगस्‍त को एनआइए ने वटाली को गिरफ्तार किया था।

एनआइए ने 2017 के कश्मीर टेरर फंडिंग केस में 12 लोगों को नामजद किया था। इनमें हिज्बुल मुजाहीदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी शामिल थे। अपनी चार्जशीट में एनआइए ने आरोप लगाया है कि वटाली ने पाकिस्‍तान के आइएसआइ, हाईकमीशन और दुबई के एक स्रोत से धन इकट्ठा किया था। 


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