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शेल्टर होम केस: CBI अधिकारी को फटकार, SC बोला- आपने आदेश तोड़ा, भगवान ही बचाएंगे

सुप्रीम कोर्ट मे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की जांच कर रहे सीबीआइ अधिकारी एके शर्मा का कोर्ट से पूछे बगैर तबादला करने पर नागेश्वर राव को अवमानना का नोटिस जारी किया है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Thu, 07 Feb 2019 03:34 PM (IST)Updated: Thu, 07 Feb 2019 04:51 PM (IST)
शेल्टर होम केस: CBI अधिकारी को फटकार, SC बोला- आपने आदेश तोड़ा, भगवान ही बचाएंगे
शेल्टर होम केस: CBI अधिकारी को फटकार, SC बोला- आपने आदेश तोड़ा, भगवान ही बचाएंगे

नई दिल्ली, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट मे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की जांच कर रहे सीबीआइ अधिकारी एके शर्मा का कोर्ट से पूछे बगैर तबादला करने पर सीबीआइ अधिकारी एम नागेश्वर राव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नागेश्वर राव के अलावा सीबीआई अधिकारी  भासुरन को भी अवमानना का नोटिस थमाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों बड़े अधिकारियों को फरवरी को कोर्ट में तलब किया है। 

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सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अधिकारी नागेश्वर राव और भासुरन को गुरुवार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अब आपको भगवान ही बचा सकते हैं। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में बहुत गंभीर हैं। आपने देश के सर्वोच्च न्यायलय से खिलवाड़ किया है। मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने कहा कि आपने हमारा आदेश तोड़ा है अब आपको भगवान ही बचाएंगे।

बिहार सरकार को कोर्ट की फटकार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के चर्चित शेल्‍टर होम मामले में  राज्‍य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार इस मामले को लटका रही है। नाराज सुप्रीम कोर्ट ने शेल्‍टर होम से जुड़े सभी मुकदमों को दिल्‍ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। 
यह है मामला
बता दें कि टाटा इंस्‍टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टिस) की सोशल ऑडिट रिपोर्ट से बिहार के विभिन्‍न शेल्‍टर होम में लड़कियों व बच्‍चों की प्रताड़ना तथा यौन उत्‍पीड़न के मामले प्रकाश में आए थे। मामले ने तूल पकड़ा तो तत्‍कालीन समाज कल्‍याण मंत्री मंजू वर्मा को इस्‍तीफा देना पड़ा। मामले के सूत्रधार व मुजफ्फरपुर शेल्‍टर होम के संचालक ब्रजेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में रहने पर मामले के अनुसंधान को प्रभावित करने की आश्‍ांका के कारण ब्रजेश को राज्‍य से बाहर पंजाब के जेल में भेज दिया गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने शेल्‍टर होम के मामलों के ट्रायल को भी बिहार से बाहर ट्रांसफर कर दिया। 

बच्चियों ने दिए थे ये बयान 
ब्रजेश ठाकुर के शेल्टर होम से निकाली गईं बच्चियों ने पॉक्सो कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिए थे, वे रोंगटे खड़े कर देते हैं। बच्चियों ने कहा था कि उन्हें रोज पीटा जाता था, नशीली दवाइयां दी जाती थीं और उनसे दुष्कर्म  किया जाता था। एक बच्ची ने ब्रजेश ठाकुर की तस्वीर की शिनाख्त की थी और कहा था कि होम में उसे ‘हंटरवाला अंकल’ कहा जाता था। उक्त बच्ची ने कहा, ‘वह जब कमरे में दाखिल होता था तो रूह कांप जाती थी। कुछ बच्चियों ने यह भी बताया कि जब वे विरोध करती थीं, तो उन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। कुछ बच्चियों को रात को बाहर ले जाया जाता था।


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