CM देवेंद्र फडणवीस पर आपराधिक मामले छुपाने का आरोप, 23 जुलाई को अंतिम फैसला करेगा SC
सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा किए बिना विधानसभा चुनाव की घोषणा को लेकर एक याचिका दायर की गई है। अब इस मामले पर SC 23 जुलाई को फैसला करेगा।
मुंबई,एजेंसी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसपर अंतिम फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई का समय दिया है। दायर की गई याचिका में मांग की गई है कि फडणवीस की विधानसभा की सदस्यता को अयोग्य ठहराया जाए। दरअसल, याचिका में सीएम फडणवीस पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने साल 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी थी।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कहा कि वह 23 जुलाई को अंतिम निस्तारण की याचिका को सूचीबद्ध करेंगे। दरअसल, पीठ सतीश उके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें कहा गया कि फणडवीस ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का कथित खुलासा नहीं किया है। बिना इसकी घोषणा के फडणवीस के महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की घोषणा की गई है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर फड़णवीस को नाटिस जारी कर जवाब मांगा था। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन आधारों पर फड़णवीस की सदस्यता रद्द करने की सतीश उके नाम के व्यक्ति की याचिका रद्द कर दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय अदालत के आदेश के खिलाफ उके की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।